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मुख्य बाजार को बंद करने के आदेश के खिलाफ दुकानदारों ने रोष जताया
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नाराज दुकानदारों को समझाते नायब तहसीलदार।
- फोटो : ????? ????? ??? ???? ?? ????? ?? ????? ?????????? ?? ?????? ???? ????????
तावङू। नगर के 3 वार्डों को कंटेनमेंट जोन में शामिल करने के बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार को नगर के मुख्य बाजार बंद करने के लिए आदेश जारी किए। लेकिन कुछ दुकानदार प्रशासन के इस आदेश से सहमत नहीं हैं। नाराज दुकानदारों ने शनिवार सुबह मुख्य बाजार में इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह पुलिस व नगरपालिका अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे और उन्हें समझाया।
रामबाबू गुप्ता, तुषार मंगला, मोनू के अलावा कई अन्य दुकानदारों ने कहा कि मुख्य सड़क के साथ लगते बाजार को खोले रखना व शहर के अंदर के मुख्य बाजार को प्रशासन द्वारा बंद करने के आदेश बिल्कुल अनुचित है।
उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस सुरक्षा के चलते प्रशासन को बाजार ही बंद करना है तो सभी बाजारों को बंद करे। दुकानदारों ने कहा कि इस तरह अचानक बाजार को बंद करने के आदेशों से उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ गया है। नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह ने दुकानदारों को समझाते हुए कहा कि नगर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिलाधीश नूंह पंकज कुमार ने वार्ड 4, 10 व 11 को कंटेनमेंट जोन में शामिल करने के आदेश जारी किए हैं। इन वार्डो के अंतर्गत आने वाले नगर के मुख्य बाजार को भी बंद करने के आदेश हैं। उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि वे दुकानों के खोलने संबंधी आगामी आदेशों तक बाजार को बंद रखें अन्यथा उल्लंघन करने पर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा वार्ड नंबर 10 व 11 को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने शनिवार को 10 , 11 व 4 को सील का दिया गया। शनिवार को इन वार्डों में सैनिटाइज भी किया गया। नगर में मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों सहित 17 लोगों का चालान कर 8500 रुपये की राशि भी वसूली गई है।
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रामबाबू गुप्ता, तुषार मंगला, मोनू के अलावा कई अन्य दुकानदारों ने कहा कि मुख्य सड़क के साथ लगते बाजार को खोले रखना व शहर के अंदर के मुख्य बाजार को प्रशासन द्वारा बंद करने के आदेश बिल्कुल अनुचित है।
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उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस सुरक्षा के चलते प्रशासन को बाजार ही बंद करना है तो सभी बाजारों को बंद करे। दुकानदारों ने कहा कि इस तरह अचानक बाजार को बंद करने के आदेशों से उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ गया है। नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह ने दुकानदारों को समझाते हुए कहा कि नगर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिलाधीश नूंह पंकज कुमार ने वार्ड 4, 10 व 11 को कंटेनमेंट जोन में शामिल करने के आदेश जारी किए हैं। इन वार्डो के अंतर्गत आने वाले नगर के मुख्य बाजार को भी बंद करने के आदेश हैं। उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि वे दुकानों के खोलने संबंधी आगामी आदेशों तक बाजार को बंद रखें अन्यथा उल्लंघन करने पर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा वार्ड नंबर 10 व 11 को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने शनिवार को 10 , 11 व 4 को सील का दिया गया। शनिवार को इन वार्डों में सैनिटाइज भी किया गया। नगर में मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों सहित 17 लोगों का चालान कर 8500 रुपये की राशि भी वसूली गई है।
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