Noida: सड़कों पर खुली गाय छोड़ने पर मालिक को देना होगा जुर्माना, तीसरी बार में जुर्माने के साथ दर्ज होगी FIR
सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को कैटल कैचर वाहन के जरिए सेक्टर-14ए शनि मंदिर के पास स्थित गोशाला और सेक्टर-135 स्थित गोशाला में रखा जाता है। अब से पहले इन गायों को छुड़ाने के लिए मालिकों पर 5000 हजार जुर्माना लगाया जाता है। जिसमें बढ़ोतरी की गई है।
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नोएडा की सड़कों पर गायें घूमती मिलीं तो उनके मालिकों को जुर्माना देना होगा। गो-वंश छुड़ाने के लिए 10 हजार रुपए बतौर जुर्माना देना होगा। ये गलती दोबारा होने पर जुर्माने की रकम 15000 रुपए और तीसरी बार में 20 हजार रुपए देने होंगे। इसके साथ ही संबंधित थाने में मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को कैटल कैचर वाहन के जरिए सेक्टर-14ए शनि मंदिर के पास स्थित गोशाला और सेक्टर-135 स्थित गोशाला में रखा जाता है। अब से पहले इन गायों को छुड़ाने के लिए मालिकों पर 5000 हजार जुर्माना लगाया जाता है। जिसमें बढ़ोतरी की गई है।
नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम एसपी सिंह ने बताया कि बार- बार जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी नोएडा की सड़कों पर आवारा पशु दिखते है। दुधारू पशुओं से दुग्ध व्यापार करने वाले नोएडावासी गौवंश, भैसों का सुबह दूध निकालने के बाद उन्हें खुला छोड़ देते हैं। ये नोएडा में घूम-घूम कर जगह-जगह उगी घास व भोजन खाते हैं। उन्होंने कहा कि पशु पालकों द्वारा गाय और भैसों को तब तक पाला जाता है जब तक वे दूध देते है। दूध देने वाले गौवंश गंभीर बीमारी से ग्रसित होने या दूध देना बंद कर देने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ऐसे पशुपालक के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।