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मलबा फेंकने वाली कंपनी को नोटिस
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तावडू। शहर के बाईपास रोड पर मलबा फेंकने व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लोक निर्माण विभाग में संज्ञान ले लिया है। विभाग की ओर से मार्ग पर मलबा फेंकने वाले एक निजी कंपनी संचालक की पहचान कर उसे नोटिस थमाकर 7 दिन के अंतर्गत जवाब मांगा गया है। वहीं मलबे को हटाकर सड़क को साफ कर दिया गया है। रविवार की शाम सड़क पर फेंके गए मलबे से टकराकर एक मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई थी। अमर उजाला ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
विभाग के जेई मनोज ने बताया लोक निर्माण विभाग प्रांतीय मंडल के उपमंडल अभियंता के आदेश के मुताबिक तावडू शहर में होद वाली मस्जिद के नजदीक दिल्ली जीआरसी कंपनी मालिक साजिद खान को नोटिस जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिस में विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा और क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यह कानूनी अपराध है। हरियाणा सड़क और अवसंरचना संरक्षण अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों के मुताबिक निर्देश दिया गया है कि कंपनी मालिक 7 दिन के अंदर अपना जवाब दें ताकि इसका समाधान किया जाए। अन्यथा आरोपी के खिलाफ विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभियंता मनोज ने बताया कि मार्ग पर अतिक्रमण और क्षतिग्रस्त करने के मामले में विभाग की ओर से ढील नहीं बरती जाएगी।
मलबे से हुईं कई घटनाएं
रविवार शाम को तावडू नई अनाज मंडी के पीछे शिकारपुर बाईपास मार्ग पर फेंके गए मलबे में टकराकर एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार की मौत के अलावा एक कार भी मलबे में टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। वहीं, दो अन्य राहगीर भी सड़क पर मलबे के कारण चोटिल हुए थे। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की नींद खुली और संबंधित मार्ग पर मलबा फेंकने वालों की पहचान कर मलबा हटवाया गया।
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विभाग के जेई मनोज ने बताया लोक निर्माण विभाग प्रांतीय मंडल के उपमंडल अभियंता के आदेश के मुताबिक तावडू शहर में होद वाली मस्जिद के नजदीक दिल्ली जीआरसी कंपनी मालिक साजिद खान को नोटिस जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिस में विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा और क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया है। नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यह कानूनी अपराध है। हरियाणा सड़क और अवसंरचना संरक्षण अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों के मुताबिक निर्देश दिया गया है कि कंपनी मालिक 7 दिन के अंदर अपना जवाब दें ताकि इसका समाधान किया जाए। अन्यथा आरोपी के खिलाफ विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभियंता मनोज ने बताया कि मार्ग पर अतिक्रमण और क्षतिग्रस्त करने के मामले में विभाग की ओर से ढील नहीं बरती जाएगी।
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मलबे से हुईं कई घटनाएं
रविवार शाम को तावडू नई अनाज मंडी के पीछे शिकारपुर बाईपास मार्ग पर फेंके गए मलबे में टकराकर एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार की मौत के अलावा एक कार भी मलबे में टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी। वहीं, दो अन्य राहगीर भी सड़क पर मलबे के कारण चोटिल हुए थे। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की नींद खुली और संबंधित मार्ग पर मलबा फेंकने वालों की पहचान कर मलबा हटवाया गया।
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