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नया कानून : न थाने गए न तहरीर दी...फोन पर ही दर्ज हो गया केस

Tue, 02 Jul 2024 05:08 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jul 2024 05:08 AM IST
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New law: Neither went to the police station nor filed a complaint...case was registered on the phone itself
साहिबाबाद। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने के पहले दिन सोमवार को गाजियाबाद में दो मुकदमे थाने के सीयूजी नंबर पर मिली सूचना के आधार पर ही दर्ज कर लिए गए। इन्हें दर्ज कराने के लिए न थाने जाना पड़ा और न ही तहरीर देनी पड़ी। इनमें पहला लिंक रोड और दूसरा साहिबाबाद थाने में दर्ज हुआ। इनके अलावा रात तक दस केस और दर्ज किए गए।
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पहला केस बृजविहार के सी ब्लाॅक में रहने वाले जिम ट्रेनर साहिल वर्मा की सूचना पर दर्ज किया गया। उन्होंने थाना प्रभारी प्रीति सिंह के सीयूजी नंबर पर काॅल कर रविवार की रात साढ़े ग्यारह बजे बताया कि करावलनगर निवासी रवि कुमार ने पैसों के लेनदेन के विवाद में अपशब्द कहते हुए उन्हें जिम के अंदर पीटा है और जान से मारने की धमकी दी है।
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पुलिस इसी सूचना पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मारपीट की धारा 115 (2), अपशब्द कहने की धारा 352 और जान की धमकी देने की धारा 352 (तीन) के तहत केस दर्ज कर लिया। नए कानून में डिजिटल साक्ष्य भी मान्य हैं। इसलिए, पुलिस ने जिम के सीसीटीवी की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया।
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फोन काॅल पर मिली सूचना के आधार पर दूसरा केस साहिबाबाद थाने में दर्ज किया गया। यहां रविवार की रात साढ़े ग्यारह बजे बालाजी हिंडन विहार पुस्ता से महेंद्र सिंह की पत्नी कुंवर पाली ने थाना प्रभारी को काॅल कर बताया कि उन्हें उनके बेटे भूपेंद्र कुमार ने पीटा है और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर लिया।



यहां भी दर्ज किए हुए मामले

सोमवार सुबह सुबह 11 बजे करन गेट चौराहे पर तेज रफ्तार बस ने शोभा देवी (60) को रौंद दिया। शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा-281 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
दोपहर सवा बारह बजे खोड़ा थाने में अलीगढ़ के युवक ने खाना नहीं देने पर बहन को बंधक बनाकर पीटने की धारा 127(2) और गाली-गलौज करने की धारा 352 और धमकी देने की धारा 351 (1) के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
साढ़े बारह बजे शक्तिखंड में कार का बोनट खोलकर सामान चुराने पर धारा 303 (2) के तहत इंदिरापुरम पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज किया ।
लोनी थाने में पहला मुकदमा घर में घुसकर चोरी के प्रयास का दर्ज हुआ है। एसीपी सूर्याबली मौर्य ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुदस्सिम के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

( इनके अलावा मसूरी, वेव सिटी और नंदग्राम थाने में केस दर्ज किए गए )

बयान
अब भारतीय न्याय संहिता के तहत ही केस दर्ज किए जा रहे हैं। नए कानून के तहत ही जांच-पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। अधिकांश पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण हो चुका है। सभी को नए कानून से संबंधित जानकारी देकर संबंधित पोर्टल व एप डाउनलोड कराए गए हैं। - अजय कुमार मिश्र, पुलिस आयुक्त
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