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Noida News: हत्या के आरोपी गैंगस्टर अजय की जमानत याचिका खारिज
सार
गुरुग्राम के पटौदी खोह गांव में दो भाइयों की हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी गैंगस्टर अजय जैलदार की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय दिया।
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विस्तार
अदालत से
-2022 में पटौदी के खोह गांव में दो भाइयों को मारी थी गोली
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पटौदी के खोह गांव में शराब कारोबारी सुरजीत और परमजीत दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी गैंगस्टर अजय जैलदार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने वारदात को अंजाम दिया था।
25 फरवरी 2022 को शराब कारोबारी दो भाई सुरजीत सिंह ठाकरान और परमजीत सिंह ठाकरान को उनके घर के बाहर हमलावरों ने घेर लिया था। हमलावरों ने उन पर दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाईं, जिससे दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक सुरजीत पूर्व पार्षद थे। वारदात के बाद उनके एक भाई को पुलिस ने सुरक्षा दी थी। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि वारदात के दौरान अजय पंजाब में मौजूद था। इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। 22 मार्च 2022 से वह न्यायिक हिरासत में बंद है। अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके खिलाफ छह मामले दर्ज हैं। वह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग का सदस्य है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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-2022 में पटौदी के खोह गांव में दो भाइयों को मारी थी गोली
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पटौदी के खोह गांव में शराब कारोबारी सुरजीत और परमजीत दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी गैंगस्टर अजय जैलदार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने वारदात को अंजाम दिया था।
25 फरवरी 2022 को शराब कारोबारी दो भाई सुरजीत सिंह ठाकरान और परमजीत सिंह ठाकरान को उनके घर के बाहर हमलावरों ने घेर लिया था। हमलावरों ने उन पर दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाईं, जिससे दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक सुरजीत पूर्व पार्षद थे। वारदात के बाद उनके एक भाई को पुलिस ने सुरक्षा दी थी। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि वारदात के दौरान अजय पंजाब में मौजूद था। इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। 22 मार्च 2022 से वह न्यायिक हिरासत में बंद है। अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके खिलाफ छह मामले दर्ज हैं। वह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग का सदस्य है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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