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Noida News: हॉस्टल खाली कराने के विवाद में एमबीए छात्र से मारपीट
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हॉस्टल मालिकों पर पिस्टल तानने और जान से मारने की धमकी का आरोप, केस दर्ज
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने अंसल गोल्फ लिंक-1 स्थित कृष्णा हॉस्टल में रह रहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रथम वर्ष के छात्र आकाश शर्मा से मारपीट और धमकी के मामले में तीन हॉस्टल संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
छात्र की मां संबिता शर्मा निवासी लखनऊ ने बताया कि 23 जुलाई की रात हॉस्टल मालिक नितिन शर्मा, अमित चौधरी और विवेक शर्मा कमरे में घुस आए। उन्होंने पिस्टल दिखाकर बेटे को धमकाया, मारपीट की और उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया। अन्य छात्रों ने बीच-बचाव कर किसी तरह आकाश को बचाया।
संबिता के मुताबिक हॉस्टल के लिए एक साल का अनुबंध था जिसमें परीक्षा के बाद हॉस्टल छोड़ने की शर्त थी। बावजूद इसके परीक्षा के दौरान ही हॉस्टल खाली करने का दबाव बनाया गया। उन्होंने जब संचालक नितिन शर्मा से बात की तो उन्हें भी धमकाया गया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।
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घबराकर वह लखनऊ से ग्रेटर नोएडा पहुंचीं और पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बेटे की जान को खतरा बताया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(2), और 324(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने अंसल गोल्फ लिंक-1 स्थित कृष्णा हॉस्टल में रह रहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रथम वर्ष के छात्र आकाश शर्मा से मारपीट और धमकी के मामले में तीन हॉस्टल संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
छात्र की मां संबिता शर्मा निवासी लखनऊ ने बताया कि 23 जुलाई की रात हॉस्टल मालिक नितिन शर्मा, अमित चौधरी और विवेक शर्मा कमरे में घुस आए। उन्होंने पिस्टल दिखाकर बेटे को धमकाया, मारपीट की और उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया। अन्य छात्रों ने बीच-बचाव कर किसी तरह आकाश को बचाया।
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संबिता के मुताबिक हॉस्टल के लिए एक साल का अनुबंध था जिसमें परीक्षा के बाद हॉस्टल छोड़ने की शर्त थी। बावजूद इसके परीक्षा के दौरान ही हॉस्टल खाली करने का दबाव बनाया गया। उन्होंने जब संचालक नितिन शर्मा से बात की तो उन्हें भी धमकाया गया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।
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घबराकर वह लखनऊ से ग्रेटर नोएडा पहुंचीं और पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बेटे की जान को खतरा बताया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(2), और 324(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।