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Noida News: दो साल पहले युवती की हत्या में दोषी को उम्र कैद
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दो साल पहले युवती की हत्या में दोषी को उम्र कैद
- सजा सुनने के बाद फर्श पर बैठकर फूटफूट कर रोने लगा दोषी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दो साल पहले सूरजपुर के गांव लखनावली में परिवार के झगड़े में हुई युवती की हत्या के मामले में जिला अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत में फर्श पर बैठा दोषी राम गोविंद फूट फूट कर रोने लगा। अदालत से रहम की गुहार लगाने लगा। अदालत ने फैसले में 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी सुनाया है।
मूल रूप से जिला हरदोई के थाना बिलग्राम के गांव डाभा निवासी 27 वर्षीय पूजा सिंह की 5 मार्च 2022 को चाकू मार कर हत्या कर दी गई थी। पूजा सूरजपुर में रहती थी। हत्या के बाद पूजा के पिता अजयपाल ने गांव डाभा के ही रहने वाले राम गोविंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों परिवारों में गांव से ही झगड़ा चल रहा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद रामगोविंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को जल्द सजा दिलवाने के लिए ऑपरेशन कॉन्विक्शन शुरू किया था। इसी अभियान के तहत पूजा सिंह की हत्या के मुकदमे की भी पैरवी अदालत में की गई। थाना सूरजपुर के प्रभारी पुष्पराज सिंह ने बताया कि अदालत में हत्या में प्रयुक्त चाकू सहित रामगोविंद के खिलाफ सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान आठ गवाह अदालत में हाजिर हुए। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर राम गोविंद पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने चाकू से प्रहार कर जान लेने को नृशंस हत्या माना।
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- सजा सुनने के बाद फर्श पर बैठकर फूटफूट कर रोने लगा दोषी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दो साल पहले सूरजपुर के गांव लखनावली में परिवार के झगड़े में हुई युवती की हत्या के मामले में जिला अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत में फर्श पर बैठा दोषी राम गोविंद फूट फूट कर रोने लगा। अदालत से रहम की गुहार लगाने लगा। अदालत ने फैसले में 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी सुनाया है।
मूल रूप से जिला हरदोई के थाना बिलग्राम के गांव डाभा निवासी 27 वर्षीय पूजा सिंह की 5 मार्च 2022 को चाकू मार कर हत्या कर दी गई थी। पूजा सूरजपुर में रहती थी। हत्या के बाद पूजा के पिता अजयपाल ने गांव डाभा के ही रहने वाले राम गोविंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों परिवारों में गांव से ही झगड़ा चल रहा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद रामगोविंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को जल्द सजा दिलवाने के लिए ऑपरेशन कॉन्विक्शन शुरू किया था। इसी अभियान के तहत पूजा सिंह की हत्या के मुकदमे की भी पैरवी अदालत में की गई। थाना सूरजपुर के प्रभारी पुष्पराज सिंह ने बताया कि अदालत में हत्या में प्रयुक्त चाकू सहित रामगोविंद के खिलाफ सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान आठ गवाह अदालत में हाजिर हुए। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर राम गोविंद पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने चाकू से प्रहार कर जान लेने को नृशंस हत्या माना।
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