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तहसील भवन परिसर से सीट हटाने के आदेश का अधिवक्ताओं ने विरोध किया
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तावडू । तहसील भवन परिसर में विभिन्न जगहों पर बैठे अधिवक्ताओं को सीट हटाने के लिए नायब तहसीलदार ने बृहस्पतिवार को मौखिक आदेश दिए। इस पर तहसील परिसर भवन में बैठने वाले अधिवक्ता नाराज हो गए और एकत्रित होकर अधिवक्ताओं का एक संगठन तावडू नायब तहसीलदार से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा। नोटरी और अधिवक्ता शब्बीर हुसैन, जितेंद्र मंगला, दयाचंद, अरुण राठी, अशोक कुमार, यूनुस खान, दयाचंद, सुनील मंगला, इरसाद खान व दीपक सतीजा ने बताया कि 18 मार्च के आदेश के मुताबिक तावडू तहसील प्रशासन ने लाइसेंस वाले नोटरी और अधिवक्ताओं को बैठने की इजाजत दी थी।
उन्होंने आदेश को तानाशाही बताते हुए कहा कि ना तो उन्हें कोई लिखित नोटिस देकर अवगत कराया गया है और ना ही उन्हें कोई समय सीमा दी गई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार से इस मामले में मुलाकात कर सीट हटाने के आदेश की लिखित कॉपी की मांग की है। अधिवक्ताओं का दावा है कि तावड़ू तहसील प्रशासन के पास इससे संबंधित उच्च अधिकारियों का कोई लिखित आदेश नहीं आया है। इस बारे में नायब तहसीलदार मनमोहन महेंद्र सिंह ने बताया कि तहसील भवन परिसर में अवैध कब्जे और बगैर लाइसेंस के बैठे हुए अधिवक्ता और नोटरी वालों को उच्च अधिकारियों के आदेश मिलने पर ही तहसील भवन परिसर से सीट हटाने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। जब लिखित आदेश के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस बारे में उच्च अधिकारी ही विस्तार पूर्वक बता पाएंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके पास सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस नंबर है और वे पहले भी कई बार तहसील भवन परिसर में बैठने की अनुमति की मांग प्रशासन से कर चुके हैं लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा अभी तक उनके मामले में उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है।
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उन्होंने आदेश को तानाशाही बताते हुए कहा कि ना तो उन्हें कोई लिखित नोटिस देकर अवगत कराया गया है और ना ही उन्हें कोई समय सीमा दी गई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नायब तहसीलदार महेंद्र कुमार से इस मामले में मुलाकात कर सीट हटाने के आदेश की लिखित कॉपी की मांग की है। अधिवक्ताओं का दावा है कि तावड़ू तहसील प्रशासन के पास इससे संबंधित उच्च अधिकारियों का कोई लिखित आदेश नहीं आया है। इस बारे में नायब तहसीलदार मनमोहन महेंद्र सिंह ने बताया कि तहसील भवन परिसर में अवैध कब्जे और बगैर लाइसेंस के बैठे हुए अधिवक्ता और नोटरी वालों को उच्च अधिकारियों के आदेश मिलने पर ही तहसील भवन परिसर से सीट हटाने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। जब लिखित आदेश के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस बारे में उच्च अधिकारी ही विस्तार पूर्वक बता पाएंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके पास सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस नंबर है और वे पहले भी कई बार तहसील भवन परिसर में बैठने की अनुमति की मांग प्रशासन से कर चुके हैं लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा अभी तक उनके मामले में उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है।
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