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Noida News: चौराहों पर श्रमिक शेड होंगे स्थापित, बावल में बनेगा श्रम न्यायालय
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विधायक डॉ. कृष्ण कुमार
बावल। प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाते हुए मासिक पेंशन 3200 रुपये कर दी है। बावल के विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्गों के लोगों के लिए बिना भेदभाव के समान रूप से जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर आलीजामा पहनाया जा रहा है।
विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने बताया कि सरकार ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन करके मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 और श्रेणियों को दिया गया है। वहीं, हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रमिक योजनाओं के तहत 3,29,222 श्रमिकों को 580.31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।
इसके साथ हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत 187.40 करोड़ रुपये की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में वितरित की गई है।
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उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज और शहरी क्षेत्रों में 50 गज तक के रिहायशी प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी खत्म करने का निर्णय भी सरकार द्वारा लेकर लाभार्थी को राहत देने का कार्य किया गया है।
विधायक ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न चौराहों पर 150 श्रमिक शेड स्थापित किए जाएंगे। 5 नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल व बावल में स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है।
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विधायक डॉ. कृष्ण कुमार ने बताया कि सरकार ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन करके मासिक दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 और श्रेणियों को दिया गया है। वहीं, हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रमिक योजनाओं के तहत 3,29,222 श्रमिकों को 580.31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।
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इसके साथ हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत 187.40 करोड़ रुपये की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में वितरित की गई है।
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उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज और शहरी क्षेत्रों में 50 गज तक के रिहायशी प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी खत्म करने का निर्णय भी सरकार द्वारा लेकर लाभार्थी को राहत देने का कार्य किया गया है।
विधायक ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न चौराहों पर 150 श्रमिक शेड स्थापित किए जाएंगे। 5 नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल व बावल में स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है।