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सामान्य नंबर प्लेट बनाई तो जाना पडे़गा जेल
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सेक्टर-31 में लगी नंबर प्लेट बनाने की दुकान।
नोएडा। परिवहन विभाग ने जिले में फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) व दुकानों पर बनाई जा रही सामान्य नंबर प्लेट को अवैध घोषित कर दिया है। यदि कोई दुकानदार फर्जी या सामान्य नंबर प्लेट बनाते या वाहन में लगाते पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाएगा। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी, जो अगले सप्ताह से ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करना शुरू कर देगी। बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग की ओर से यह आदेश सेक्टर-16 कार मार्केट एसोसिएशन को भेजा गया है।
15 फरवरी को परिवहन विभाग में फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर हुए एक घटनाक्रम को अमर उजाला ने ‘नकली तो नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, करा लें जांच’ नामक शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया था। शासन ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया और परिवहन विभाग के अधिकारियों को न सिर्फ फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, बल्कि जिले में किसी भी तरह की नंबर प्लेट लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाने को भी कहा है।
इसके बाद भी कोई व्यक्ति सामान्य या फर्जी नंबर प्लेट बनाता और लगाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराते हुए उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि सरकार द्वारा नामित कंपनी ही नंबर प्लेट बना सकती है। इसका शासनादेश जारी हो चुका है। इसके बाद बाजार में बनने वाली नंबर प्लेट अवैध हैं। बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने एक आदेश दिया और उसे बाजार में नंबर प्लेट बनाने वालों तक पहुंचाने का निर्देश दिया ताकि वह लोग नंबर प्लेट बनाना बंद कर दें।
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नंबर प्लेट बनाने के लिए शासन ने दो कंपनियों को जिम्मेदारी दी है। यही कंपनियां वाहनों में नंबर प्लेट लगा सकती हैं। इसके अलावा जो भी दुकानदार या अन्य लोग नंबर प्लेट बना रहे हैं, वह सब अवैध है और अगले सप्ताह से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों की एक टीम बनाई जा रही है।
- एके पांडेय, एआरटीओ प्रशासन
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15 फरवरी को परिवहन विभाग में फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर हुए एक घटनाक्रम को अमर उजाला ने ‘नकली तो नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, करा लें जांच’ नामक शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया था। शासन ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया और परिवहन विभाग के अधिकारियों को न सिर्फ फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, बल्कि जिले में किसी भी तरह की नंबर प्लेट लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाने को भी कहा है।
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इसके बाद भी कोई व्यक्ति सामान्य या फर्जी नंबर प्लेट बनाता और लगाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराते हुए उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि सरकार द्वारा नामित कंपनी ही नंबर प्लेट बना सकती है। इसका शासनादेश जारी हो चुका है। इसके बाद बाजार में बनने वाली नंबर प्लेट अवैध हैं। बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने एक आदेश दिया और उसे बाजार में नंबर प्लेट बनाने वालों तक पहुंचाने का निर्देश दिया ताकि वह लोग नंबर प्लेट बनाना बंद कर दें।
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नंबर प्लेट बनाने के लिए शासन ने दो कंपनियों को जिम्मेदारी दी है। यही कंपनियां वाहनों में नंबर प्लेट लगा सकती हैं। इसके अलावा जो भी दुकानदार या अन्य लोग नंबर प्लेट बना रहे हैं, वह सब अवैध है और अगले सप्ताह से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों की एक टीम बनाई जा रही है।
- एके पांडेय, एआरटीओ प्रशासन