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Noida News: ग्रेनो में भी बिल्डर-खरीदार एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य

Sun, 27 Oct 2024 07:33 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Oct 2024 07:33 PM IST
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It is mandatory to register builder-buyer agreement in Greno also.
ग्रेनो प्राधिकरण की 136वीं बोर्ड बैठक में निर्णय, एग्रीमेंट टू सेल के समय ही खरीदार को देनी होगी स्टांप ड्यूटी
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10 फीसदी भुगतान पर ही एग्रीमेंट होगा रजिस्टर्ड
100 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री पजेशन मिलते ही

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण की रविवार को 136वीं बोर्ड बैठक में फ्लैट खरीदारों के हक में फैसला लिया गया। अब फ्लैट की कुल कीमत का 10 फीसदी भुगतान करने पर ही एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा। इससे पहले यमुना प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण ने भी यह फैसला लिया था। एग्रीमेंट टू सेल के समय ही खरीदार को स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान करना होगा। बाद में फ्लैट पर कब्जा मिलते ही 100 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी।
प्राधिकरण के चेयरमैन व प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 28 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। इसमें खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए फ्लैट खरीदार की तरफ से 10 फीसदी भुगतान करने पर बिल्डर-खरीदार एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य किया गया है। बैठक में बताया गया कि खरीदारों की तरफ से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराने की अनुमति के बाद अब खरीदार के पास कानूनी दस्तावेज हो जाएगा। एग्रीमेंट टू सेल के समय ही खरीदार को स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान करना होगा। बाद में फ्लैट पर पजेशन मिलते ही 100 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी। लीगल डॉक्यूमेंट होने की वजह से बिल्डर किसी प्रकार की गड़बड़ी भी नहीं कर पाएगा।
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साथ ही, रजिस्ट्री विभाग को स्टांप ड्यूटी भी समय से मिलेगी। अभी तक फ्लैट की कुल कीमत का भुगतान होने पर ही रजिस्ट्री हो पाती है। बैठक में ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. एम लोकेश, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, एसीइओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ आशुतोष द्विवेदी, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ प्रेरणा सिंह और एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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नए नियम से बड़ी राहत


ग्रेनो प्राधिकरण के नए नियम से खरीदारों के साथ मनमानी पर अंकुश लगने के साथ ही भविष्य के लाभ भी होंगे। इसमें फ्लैट बुकिंग और 10 फीसदी भुगतान में मालिकाना हक मिलने के बाद सर्किल रेट बढ़ने का इन पर कोई असर नहीं होगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि उन्हीं फ्लैटों का ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) बिल्डर को दिया जाएगा, जिनके रजिस्टर्ड बीबीए की कॉपी बिल्डर लगाएंगे।


सीनियर सिटीजन सोसाइटी में अटॉर्नी पर घर खरीदने वालों को बड़ी राहत
सीनियर सिटीजन सोसाइटी में घर खरीदने वाले मूल आवंटी के अलावा सबसीक्वेंट सदस्यों को भी बड़ी राहत दी गई है। अब ऐसे खरीदारों के नाम भी फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकेगी। बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी है। सोसाइटी में कुल 845 फ्लैट हैं, जिनमें से 190 की रजिस्ट्री हो चुकी है। प्राधिकरण की तरफ से सोसाइटी परिसर में ही शिविर लगाकर रजिस्ट्री की जा रही है। सोसाइटी के नाम ग्रेनो के पी-4, बिल्डर्स एरिया में वर्ष 1997 में भूखंड आवंटित किया गया था। विवादों के कारण 27 वर्षों तक इसकी कार्यपूर्ति न होने इसके सदस्यों के पक्ष में लीज डीड नहीं हो पाई। यह प्रकरण मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद मार्च 2024 से रजिस्ट्री शुरू हुई थी।
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