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Noida News: सात फीसदी आबादी भूखंड के विकास शुल्क पर नहीं लगेगा ब्याज
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यीडा बोर्ड बैठक :
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सात फीसदी आबादी भूखंड के विकास शुल्क पर नहीं लगेगा ब्याज
-छह हजार से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ, ग्रेनो प्राधिकरण ब्याज पहले ही कर चुका है माफ
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों को सात फीसदी आबादी भूखंड के विकास शुल्क पर लगने वाले ब्याज से राहत मिल गई है। इसके अलावा 7 के बजाय 10 फीसदी आबादी भूखंड का लाभ दिए जाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
जमीन अधिग्रहण से प्रस्तावित किसानों को मुआवजे के साथ 7 फीसदी आबादी भूखंड का लाभ दिया जाता है। आबादी भूखंड वाले सेक्टरों में प्राधिकरण की ओर से सड़क, सीवर, नाली, बिजली आदि विकास कार्य कराए जाते हैं। इसके लिए रजिस्ट्री के समय किसान को विकास शुल्क जमा करना होता है। निर्धारित समयावधि में भूखंड पर निर्माण कार्य नहीं करने पर विकास शुल्क पर ब्याज लगाया जाता है। लेकिन अब मूल धनराशि पर लगने वाले ब्याज में शत प्रतिशत छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण बोर्ड की इस पर मुहर लग गई है। इससे छह हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसानों को इसका लाभ पहले ही मिल चुका है।
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पुश्तैनी-गैर पुश्तैनी का भेद खत्म होने से मिलेगा 800 किसानों को लाभ
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की स्थापना से पहले किसानों को पुश्तैनी का लाभ नहीं दिया गया। अब 23 साल बाद ऐसे 800 लोगों को पुश्तैनी किसानों की तरह सात फीसदी भूखंड और मुआवजा की अंतर धनराशि मिल सकेगी। गौरतलब है कि पुश्तैनी किसानों को मुआवजा भी अधिक दिया जाता है और उनको सात फीसदी जमीन भी दी जाती है।
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सात फीसदी आबादी भूखंड के विकास शुल्क पर नहीं लगेगा ब्याज
-छह हजार से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ, ग्रेनो प्राधिकरण ब्याज पहले ही कर चुका है माफ
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों को सात फीसदी आबादी भूखंड के विकास शुल्क पर लगने वाले ब्याज से राहत मिल गई है। इसके अलावा 7 के बजाय 10 फीसदी आबादी भूखंड का लाभ दिए जाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
जमीन अधिग्रहण से प्रस्तावित किसानों को मुआवजे के साथ 7 फीसदी आबादी भूखंड का लाभ दिया जाता है। आबादी भूखंड वाले सेक्टरों में प्राधिकरण की ओर से सड़क, सीवर, नाली, बिजली आदि विकास कार्य कराए जाते हैं। इसके लिए रजिस्ट्री के समय किसान को विकास शुल्क जमा करना होता है। निर्धारित समयावधि में भूखंड पर निर्माण कार्य नहीं करने पर विकास शुल्क पर ब्याज लगाया जाता है। लेकिन अब मूल धनराशि पर लगने वाले ब्याज में शत प्रतिशत छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण बोर्ड की इस पर मुहर लग गई है। इससे छह हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसानों को इसका लाभ पहले ही मिल चुका है।
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पुश्तैनी-गैर पुश्तैनी का भेद खत्म होने से मिलेगा 800 किसानों को लाभ
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की स्थापना से पहले किसानों को पुश्तैनी का लाभ नहीं दिया गया। अब 23 साल बाद ऐसे 800 लोगों को पुश्तैनी किसानों की तरह सात फीसदी भूखंड और मुआवजा की अंतर धनराशि मिल सकेगी। गौरतलब है कि पुश्तैनी किसानों को मुआवजा भी अधिक दिया जाता है और उनको सात फीसदी जमीन भी दी जाती है।
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