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Noida News: क्लास नहीं लेने पर संस्थान को लौटानी होगी पूरी फीस

Fri, 05 Jun 2026 05:45 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jun 2026 05:45 PM IST
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If classes are not taken, institute will have to return fee
जिला उपभोक्ता आयोग
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। कोर्स में प्रवेश के बाद क्लास नहीं लेने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने एचटी मीडिया डिजी को ब्याज समेत फीस लौटाने का आदेश दिया है। नोएडा के सेक्टर-51 निवासी वर्निका गौतम ने एचटी मीडिया डिजी परफॉर्म के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में प्रवेश के लिए 2500 रुपये में पंजीकरण कराया था। उसके बाद संस्थान ने टेकफिनो कैपीटल प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरू से उनके नाम पर 35,559 रुपये का लोन स्वीकृत कराया गया, जिसकी अदायगी नौ मासिक किश्तों में होनी थी।

प्रवेश के बाद उन्होंने गूगल पर संस्थान की समीक्षाएं देखीं तो उन्हें संस्थान की अनियमितताएं, भ्रामक कार्यप्रणाली की जानकारी मिली। इसको देखकर उन्होंने प्रवेश निरस्त कराने के लिए संस्थान को मेल किया, लेकिन संस्थान ने प्रवेश न निरस्त किया और न ही शुल्क लौटाया। जबकि, टेकफिनो कैपीटल प्राइवेट लिमिटेड लोन वसूली के लिए लगातार नोटिस भेजता रहा। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान संस्थान की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया। आयोग में एक पक्षीय सुनवाई की गई। आयोग ने दो हजार रुपये वाद व्यय और दो हजार रुपये मानसिक संताप के भी भुगतान करने का आदेश दिया।
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