फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   high court seeks response from delhi government on capping of HRCT test

एचआरसीटी जांच के फीस नियंत्रण पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब

Tue, 04 May 2021 01:01 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 04 May 2021 01:01 AM IST
विज्ञापन
high court seeks response from delhi government on capping of  HRCT test
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है जिसमें हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी (एचआरसीटी) जांच फीस की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। ये जांच कोविड मरीजों के फेफड़ों में संक्रमण की मौजूदगी और उसकी गंभीरता जांचने के लिए की जाती है।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा है। पेश जनहित याचिका वकील शिवलीन पसरीचा की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राजधानी में इस समय एचआरसीटी जांच के लिए पांच से साढ़े छह हजार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। जिन रोगियों में संक्रमण का पता नहीं चलता उनकी ये जांच करवाई जाती है। इसलिए इसकी कीमतों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है।
विज्ञापन

पेश याचिका अधिवक्ता अमरेश आनंद के जरिये दायर कर कहा गया है कि राजधानी में इस जांच की कीमत अनियंत्रित और बेहद अधिक है जो एक आम आदमी के लिए काफी ज्यादा है। मौजूदा समय में डॉक्टर इस जांच की सिफारिश सबसे ज्यादा कर रहे हैं। कई मामलों में देखा गया है कि आरटी-पीसीआर से संक्रमण का पता नहीं लगता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

याचिका में कहा गया है कि कई डॉक्टर आरटी-पीसीआर के बजाय एचआरसीटी या स्कैन की सिफारिश कर रहे हैं ताकि संक्रमण और उसकी गंभीरता के बारे में पता किया जा सके। इस जांच में एक्स रे की सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग कर रोगी के फेफड़ों की तस्वीर ली जाती है। - एजेंसी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed