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Noida News: तीन दिन तक बिकेंगे ग्रीन पटाखे, जारी होंगे अस्थायी लाइसेंस
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- तीनों जोन के डीसीपी बनाए गए नोडल अधिकारी, ग्रीन पटाखे की जांच के लिए बनाई जाएगी टीम
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नरेट पुलिस कर रही तैयारी
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिवाली पर ग्रीन पटाखे बेचने के लिए तीनों जोन के डीसीपी दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे। यह लाइसेंस तीन 18 से 20 अक्तूबर तक के लिए जारी किए जाएंगे। लाइसेंस जारी करने के लिए तीनों जोन में स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक स्थान तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं ग्रीन पटाखों की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी। जांच टीम में पुलिस समेत अन्य विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को दिए आदेश के बाद कमिश्नरेट में ग्रीन पटाखे की बिक्री की तैयारी तेज कर दी गई है। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा के मुताबिक कोर्ट के आदेश के पालन के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने ग्रीन पटाखे बेचने की व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था के तहत तीनों जोन के डीसीपी को ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अस्थायी लाइसेंस के तहत केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति दी जाएगी। पटाखों की बिक्री केवल चिन्हित स्थानों पर की जाएगी। सभी बिक्री स्थलों पर अग्निशमन संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ग्रीन पटाखे बेचने से लेकर ग्रीन पटाखे की चेकिंग के लिए टीम का गठन किया जाएगा। शुक्रवार सुबह तक ग्रीन पटाखे बेचने का स्थान चिह्नित कर लिए जांएगे।
पटाखे नहीं हुए ग्रीन तो रद्द होंगे लाइसेंस
बताया जा रहा है कि पहले की तरह स्टेडियम या शहर के किसी बाहरी हिस्से में ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए कई विभागों से एनओसी लेकर लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके साथ ही मानकों पर खरे उतरने वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। इसके लिए थाने स्तर से लेकर अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। अगर जांच में ग्रीन पटाखे नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।
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ग्रीन पटाखे की दुकानों के पास दमकल की तैनाती
कमिश्नरेट पुलिस तीनों जोन में कुछ स्थानों को चिह्नित कर ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति देगी जिनके पास लाइसेंस होगा। इसके बाद अग्निशमन विभाग मानकों के मुताबिक एल या आई आकार में दुकानें लगवाएगा। वहीं यहां पर अग्निशमन यंत्रों के साथ साथ दमकल की गाड़ियां भी तैनात रहेगी।
प्रदूषण की होगी मॉनिटरिंग
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से हर साल दिवाली से 8 दिन पहले और 8 दिन बाद प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जाती है। इस बार की मॉनिटरिंग 13 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक चलेगी। इस बार ग्रीन पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले असर की जांच की जाएगी। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तैयारी कर रहा है।
नंबर
18 से 20 अक्तूबर तक बेचे जाएंगे ग्रीन पटाखे
ग्रीन पटाखे जलाने का समय
- 19 अक्तूबर से 20 अक्तूबर के बीच सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक
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- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नरेट पुलिस कर रही तैयारी
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिवाली पर ग्रीन पटाखे बेचने के लिए तीनों जोन के डीसीपी दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस जारी करेंगे। यह लाइसेंस तीन 18 से 20 अक्तूबर तक के लिए जारी किए जाएंगे। लाइसेंस जारी करने के लिए तीनों जोन में स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक स्थान तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं ग्रीन पटाखों की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी। जांच टीम में पुलिस समेत अन्य विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को दिए आदेश के बाद कमिश्नरेट में ग्रीन पटाखे की बिक्री की तैयारी तेज कर दी गई है। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा के मुताबिक कोर्ट के आदेश के पालन के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने ग्रीन पटाखे बेचने की व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था के तहत तीनों जोन के डीसीपी को ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अस्थायी लाइसेंस के तहत केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग की अनुमति दी जाएगी। पटाखों की बिक्री केवल चिन्हित स्थानों पर की जाएगी। सभी बिक्री स्थलों पर अग्निशमन संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ग्रीन पटाखे बेचने से लेकर ग्रीन पटाखे की चेकिंग के लिए टीम का गठन किया जाएगा। शुक्रवार सुबह तक ग्रीन पटाखे बेचने का स्थान चिह्नित कर लिए जांएगे।
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पटाखे नहीं हुए ग्रीन तो रद्द होंगे लाइसेंस
बताया जा रहा है कि पहले की तरह स्टेडियम या शहर के किसी बाहरी हिस्से में ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए कई विभागों से एनओसी लेकर लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके साथ ही मानकों पर खरे उतरने वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। इसके लिए थाने स्तर से लेकर अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। अगर जांच में ग्रीन पटाखे नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।
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ग्रीन पटाखे की दुकानों के पास दमकल की तैनाती
कमिश्नरेट पुलिस तीनों जोन में कुछ स्थानों को चिह्नित कर ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति देगी जिनके पास लाइसेंस होगा। इसके बाद अग्निशमन विभाग मानकों के मुताबिक एल या आई आकार में दुकानें लगवाएगा। वहीं यहां पर अग्निशमन यंत्रों के साथ साथ दमकल की गाड़ियां भी तैनात रहेगी।
प्रदूषण की होगी मॉनिटरिंग
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से हर साल दिवाली से 8 दिन पहले और 8 दिन बाद प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जाती है। इस बार की मॉनिटरिंग 13 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक चलेगी। इस बार ग्रीन पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले असर की जांच की जाएगी। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तैयारी कर रहा है।
नंबर
18 से 20 अक्तूबर तक बेचे जाएंगे ग्रीन पटाखे
ग्रीन पटाखे जलाने का समय
- 19 अक्तूबर से 20 अक्तूबर के बीच सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक