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Noida News: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोपी को जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अदालत ने थाना बीटा-2 में दर्ज शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी 26 अगस्त 2026 से जेल में बंद था। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता युवती और आरोपी रिश्तेदार परिवारों से जुड़े थे। आरोप है कि आरोपी शादी का वादा कर उसके साथ 28 जनवरी 2023 से शारीरिक संबंध बनाता रहा और 27 फरवरी 2026 को विरोध के बावजूद जबरन संबंध बनाए। युवती का कहना है कि उसे बाद में पता चला कि आरोपी 30 जुलाई 2025 को अमरोहा निवासी महिला से शादी कर चुका है, जिसके बाद उसने 22 अप्रैल 2026 को पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी, पर कार्रवाई न होने पर मामला दर्ज कराया।
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी कि दोनों पक्षों के परिवारों की सहमति से 2023 में ही हिंदू रीति-रिवाज से शादी हो चुकी थी, जिसके फोटो-वीडियो सबूत मौजूद हैं। इसलिए शुरू से कोई धोखे की नीयत नहीं थी। वहीं कोर्ट ने पाया कि 2023 से संबंध होने की बात स्वीकार्य है और शिकायतकर्ता ने तब तक कोई शिकायत नहीं की थी। विवाह व दूसरी शादी से जुड़े तथ्यों का परीक्षण ट्रायल में ही संभव है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न होने और लंबी हिरासत को देखते हुए जमानत मंजूर कर दी।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अदालत ने थाना बीटा-2 में दर्ज शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी 26 अगस्त 2026 से जेल में बंद था। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता युवती और आरोपी रिश्तेदार परिवारों से जुड़े थे। आरोप है कि आरोपी शादी का वादा कर उसके साथ 28 जनवरी 2023 से शारीरिक संबंध बनाता रहा और 27 फरवरी 2026 को विरोध के बावजूद जबरन संबंध बनाए। युवती का कहना है कि उसे बाद में पता चला कि आरोपी 30 जुलाई 2025 को अमरोहा निवासी महिला से शादी कर चुका है, जिसके बाद उसने 22 अप्रैल 2026 को पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी, पर कार्रवाई न होने पर मामला दर्ज कराया।
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी कि दोनों पक्षों के परिवारों की सहमति से 2023 में ही हिंदू रीति-रिवाज से शादी हो चुकी थी, जिसके फोटो-वीडियो सबूत मौजूद हैं। इसलिए शुरू से कोई धोखे की नीयत नहीं थी। वहीं कोर्ट ने पाया कि 2023 से संबंध होने की बात स्वीकार्य है और शिकायतकर्ता ने तब तक कोई शिकायत नहीं की थी। विवाह व दूसरी शादी से जुड़े तथ्यों का परीक्षण ट्रायल में ही संभव है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न होने और लंबी हिरासत को देखते हुए जमानत मंजूर कर दी।
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