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अदालत परिसर में हथियार लेकर घुसने वालों को लाइसेंस होंगे निरस्त

Mon, 02 Mar 2020 01:21 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Mar 2020 01:21 AM IST
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Enterd in court with weapon Licence will be dissmissed
अदालत में हथियार लेकर घुसने वालों के लाइसेंस होंगे निरस्त
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ग्रेटर नोएडा। भाजपा नेता शिवकुमार यादव समेत तीन की हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान बीते बुधवार को सुंदर भाटी गिरोह से जुड़े लोग अदालत परिसर में हथियार लेकर घुसे थे। गवाह की शिकायत पर पुलिस ने मामले में धमकी देने का केस दर्ज किया था और पांच लोगों को गिरफ्तार कर तीन हथियार भी जब्त किए थे। तीनों हथियार लाइसेंसी हैं। अब पुलिस ने इन लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है।

डीसीपी सेंट्रल जोन हरीश चंदर ने बताया कि बीते बुधवार को जिला अदालत में शिवकुमार यादव समेत तीन की हत्या की सुनवाई थी। इस दौरान आरोपी और पीड़ित पक्ष के लोग अदालत पहुंचे थे। शिवकुमार की हत्या में गवाह और उसके भाई योगेश ने केस दर्ज कराया था कि उसे हथियार दिखाकर धमकी दी गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और तीन लाइसेंसी हथियार जब्त किए थे। डीसीपी ने बताया कि अदालत परिसर में पुलिस के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। इसके चलते आरोपियों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन को करनी है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार लेकर जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
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