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Noida News: दहेज प्रताड़ना मामले में पति समेत पांच को नहीं मिली अग्रिम जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोपों से जुड़े एक मामले में अदालत ने पति सहित पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना ईकोटेक-1 क्षेत्र से संबंधित है। वादी रवि ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री साक्षी की शादी योगेंद्र नागर के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति योगेंद्र नागर, ससुर सुनील नागर, सास सरोज, देवर पवन और ननद सोनिका दहेज से संतुष्ट नहीं थे। मार्च 2024 में जब पीड़िता गर्भवती थी। तब आरोपियों ने जबरन गर्भपात कराने के लिए दवा खिलाने का प्रयास किया। पीड़िता ने ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में पुत्र को जन्म दिया, लेकिन ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपये की मांग पूरी होने तक उसे और बच्चे को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। आरोप है कि नवंबर 2025 में पति और अन्य परिजनों ने उसके साथ दो दिन तक मारपीट की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोपों से जुड़े एक मामले में अदालत ने पति सहित पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना ईकोटेक-1 क्षेत्र से संबंधित है। वादी रवि ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री साक्षी की शादी योगेंद्र नागर के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति योगेंद्र नागर, ससुर सुनील नागर, सास सरोज, देवर पवन और ननद सोनिका दहेज से संतुष्ट नहीं थे। मार्च 2024 में जब पीड़िता गर्भवती थी। तब आरोपियों ने जबरन गर्भपात कराने के लिए दवा खिलाने का प्रयास किया। पीड़िता ने ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में पुत्र को जन्म दिया, लेकिन ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपये की मांग पूरी होने तक उसे और बच्चे को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। आरोप है कि नवंबर 2025 में पति और अन्य परिजनों ने उसके साथ दो दिन तक मारपीट की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया।