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Noida News: अश्लील वीडियो व षड़यंत्र के मामले में महिला को मिली जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आईटी एक्ट और आपराधिक षड़यंत्र के तहत दर्ज मामले में आरोपी महिला मेघल को जमानत दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में दो मासूम बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया, जो अपनी मां के साथ जेल में बंद थे।
मामला थाना ईकोटेक-3 से संबंधित है। 17 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वादी ने मुकदमे की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कोतवाली क्षेत्र में उनका एक मकान है। इसी मकान में महिला के पति कुलदीप निवासी बुलंदशहर भी किराये पर रहते थे। आरोप है कि कुलदीप ने वादी की बेटी से परिचय बढ़ाया और बाद में उसकी अश्लील वीडियो बना ली, जिसे वायरल करने की धमकी दी जा रही थी।
आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। महिला की दो मासूम बेटियां हैं एक दो वर्ष की और दूसरी केवल 40-45 दिन की। दोनों बच्चे अपनी मां के साथ जेल में बंद हैं। जिससे उनके भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। महिला से कोई बरामदगी नहीं हुई है और जो भी बरामदगी दिखाई गई है, वह पुलिस द्वारा झूठी और फर्जी है। वहीं अभियोजन पक्ष ने एफआईआर महिला के पति कुलदीप के खिलाफ दर्ज कराई थी। जिसने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी। महिला ने पीड़िता को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाने का काम किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना महिला को जमानत दी है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आईटी एक्ट और आपराधिक षड़यंत्र के तहत दर्ज मामले में आरोपी महिला मेघल को जमानत दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में दो मासूम बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया, जो अपनी मां के साथ जेल में बंद थे।
मामला थाना ईकोटेक-3 से संबंधित है। 17 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वादी ने मुकदमे की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कोतवाली क्षेत्र में उनका एक मकान है। इसी मकान में महिला के पति कुलदीप निवासी बुलंदशहर भी किराये पर रहते थे। आरोप है कि कुलदीप ने वादी की बेटी से परिचय बढ़ाया और बाद में उसकी अश्लील वीडियो बना ली, जिसे वायरल करने की धमकी दी जा रही थी।
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आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। महिला की दो मासूम बेटियां हैं एक दो वर्ष की और दूसरी केवल 40-45 दिन की। दोनों बच्चे अपनी मां के साथ जेल में बंद हैं। जिससे उनके भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। महिला से कोई बरामदगी नहीं हुई है और जो भी बरामदगी दिखाई गई है, वह पुलिस द्वारा झूठी और फर्जी है। वहीं अभियोजन पक्ष ने एफआईआर महिला के पति कुलदीप के खिलाफ दर्ज कराई थी। जिसने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी। महिला ने पीड़िता को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाने का काम किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना महिला को जमानत दी है।
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