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Noida News: श्रमिक हिंसा के मामले में फर्जी आधार कार्ड से धोखाधड़ी के आरोपी को मिली जमानत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। श्रमिक हिंसा के मामले में जिला न्यायालय ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोपी रुपेश राय को जमानत दी है। अदालत ने आरोपी को जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने की सख्त हिदायत भी दी है। हालांकि फेज-2 कोतवाली में दर्ज मामले में जमानत नहीं मिलने के कारण आरोपी को अभी जेल में ही रहना होगा।
मामला थाना सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम नियमित चेकिंग और गश्त पर थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। आरोपी ने आधार कार्ड पर अपना नाम “नेयाज” अंकित करा रखा है। जबकि उसका वास्तविक नाम रुपेश राय है। आरोपी कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी और जालसाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से एक संदिग्ध फर्जी आधार कार्ड और 1200 रुपये नकद बरामद किए गए थे। आरोपी के अधिवक्ता लोकेंद्र नागर ने अदालत में दलील दी कि आरोपी के पास से जो दो आधार कार्ड बरामद दिखाए गए हैं, उनमें से एक आधार कार्ड स्वयं आरोपी का है। जबकि दूसरा पुलिस ने फर्जी रूप से उसे फंसाने के उद्देश्य से लगाया है। अदालत ने केस डायरी और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को जमानत दी है।
आरोपी सत्यम वर्मा और आकृति की जमानत पर सुनवाई टली : अदालत में केस डायरी नहीं आने के कारण बृहस्पतिवार को आरोपी सत्यम वर्मा और आकृति की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। अदालत की ओर से मामले में सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख दी गई है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। श्रमिक हिंसा के मामले में जिला न्यायालय ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोपी रुपेश राय को जमानत दी है। अदालत ने आरोपी को जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने की सख्त हिदायत भी दी है। हालांकि फेज-2 कोतवाली में दर्ज मामले में जमानत नहीं मिलने के कारण आरोपी को अभी जेल में ही रहना होगा।
मामला थाना सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम नियमित चेकिंग और गश्त पर थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। आरोपी ने आधार कार्ड पर अपना नाम “नेयाज” अंकित करा रखा है। जबकि उसका वास्तविक नाम रुपेश राय है। आरोपी कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी और जालसाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से एक संदिग्ध फर्जी आधार कार्ड और 1200 रुपये नकद बरामद किए गए थे। आरोपी के अधिवक्ता लोकेंद्र नागर ने अदालत में दलील दी कि आरोपी के पास से जो दो आधार कार्ड बरामद दिखाए गए हैं, उनमें से एक आधार कार्ड स्वयं आरोपी का है। जबकि दूसरा पुलिस ने फर्जी रूप से उसे फंसाने के उद्देश्य से लगाया है। अदालत ने केस डायरी और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को जमानत दी है।
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आरोपी सत्यम वर्मा और आकृति की जमानत पर सुनवाई टली : अदालत में केस डायरी नहीं आने के कारण बृहस्पतिवार को आरोपी सत्यम वर्मा और आकृति की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। अदालत की ओर से मामले में सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख दी गई है।
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