फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   बिना अनुमति के पोस्टर बैनर लगवाए तो होगी कार्रवाई

बिना अनुमति के पोस्टर बैनर लगवाए तो होगी कार्रवाई

Sat, 23 Mar 2019 11:14 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 23 Mar 2019 11:14 PM IST
विज्ञापन
बिना अनुमति के पोस्टर बैनर लगवाए तो होगी कार्रवाई
बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर लगावाए तो होगी कार्रवाई
विज्ञापन

नूंह। आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश पंकज कुमार ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जारी निर्देशों के तहत सभी राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्तिगत भूमि, भवन, परिसर, दीवार पर वे स्वयं या उनके समर्थकों द्वारा झंडे, बैनर, नोटिस न लगाए जाएं तथा स्लोगन न लिखे जाएं। इसका दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भवनों में साइन बोर्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर भी किसी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना दंडनीय है। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत संबंधित क्षेत्र में इन हिदायतों को लागू करने की जिम्मेवारी संबंधित उपमंडलाधीश की होगी। इस कार्य में संबंधित एसएचओ व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर पालिकाओं के सचिव भी उनकी मदद करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed