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एयरहोस्टेस मौत मामला :

Sat, 21 Jul 2018 11:32 PM IST
Updated Sat, 21 Jul 2018 11:32 PM IST
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एयरहोस्टेस मौत मामला :
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पूछताछ में शामिल नहीं हुए मयंक के माता-पिता

- पत्र भेजकर तीन दिन की छूट मांगी
- पुलिस ने दर्जनों लोगों के बयान दर्ज किए
- सभी ने मयंक को दोषी बताया

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हौजखास के पंचशील पार्क में एयर होस्टेस अनीसिया बत्रा(39) की संदिग्ध हालात में मौत मामले में आरोपी पति मयंक सिंघवी के माता-पिता शनिवार को पूछताछ में शामिल नहीं हुए। उन्होंने वकील के जरिए पत्र भेजकर तीन दिन की मोहलत मांगी है। दक्षिण जिला डीसीपी ने बताया कि उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने और लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सभी ने मयंक को दोषी बताया है।
डीसीपी रोमिल बानिया ने बताया कि अनीसिया बत्रा के आरोपी पति मयंक सिंघवी के पिता आरएस सिंघवी व माता सुषमा को नोटिस देकर शनिवार शाम को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। माता-पिता ने स्वास्थ्य का हवाला देकर वकील के जरिए पत्र भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। डीसीपी ने बताया कि उनके आवेदन को स्वीकार कर उन्हें तीन दिन की मोहलत दी गई है। अब उन्हें पूछताछ के लिए फिर से नोटिस भेजा जाएगा। मयंक के पिता आरएस सिंघवी(70) पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है।
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गौरतलब है कि अनीसिया बत्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मयंक सिंघवी व उसके माता-पिता दहेज के लिए अनीसिया को प्रताड़ित व मारपीट करते थे। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्जकर पति मयंक को गिरफ्तार कर लिया था। मयंक के माता-पिता ने शुक्रवार को कोर्ट में अर्जी लगाकर अग्रिम जमानत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया था। पुलिस इस मामले में करीब दो दर्जन लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। सभी ने यही कहा है कि मयंक अनीसिया के साथ मारपीट करता था। पति-पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते थे। ये बात अनीसिया की सभी सहेली व रिश्तेदारों को पता थी।
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