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Noida News: बहन के हत्यारोपी पति को सजा दिलाने के लिए 6 साल तक लड़ी लड़ाई

Tue, 30 Apr 2024 08:06 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 30 Apr 2024 08:06 PM IST
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court nainital
बहन के हत्यारोपी पति को सजा दिलाने के लिए 6 साल तक लड़ी लड़ाई
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नैनीताल अदालत में केस की मजबूत पैरवी कर आरोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
-नवविवाहिता को पहाड़ से धक्का देकर गिराया और फिर हादसा साबित करने का किया था प्रयास
संवाद न्यूज एजेंसी
दनकौर। अट्टा फतेहपुर गांव निवासी सद्दाम को नैनीताल अदालत ने नवविवाहिता पत्नी तमन्ना निवासी मंडावली दिल्ली की हत्या के आरोप में 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मृतक तमन्ना के भाई आसिफ खान ने करीब 6 साल तक बहन को न्याय दिलाने के लिए हर रोज आरोपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आसिफ खान दिल्ली से करीब 350 किमी दूर मुकदमे की पैरवी करने जाता था। इस मुकदमे में सद्दाम जेल जाने के करीब 3 माह बाद ही जमानत पर रिहा हो गया था और गांव आकर निजी अस्पताल में नौकरी करने लगा था। मृतका के परिजनों ने बताया कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के बाद सद्दाम नैनीताल के लिए निकल गया था। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि उसे अदालत से सजा हो सकेगी। चूंकि उसने तो पूरी घटना को हादसा बताते हुए फर्जी साक्ष्य तैयार कर लिए थे और अदालत को गुमराह कर रहा था। मगर जब अदालत में तारीख पर पहुंचा तो सजा सुनते ही वह बेदम हो गया और कठघरे में नीचे बैठ गया। सजा सुनाने के तुरंत बाद पुलिस ने हत्यारोपी सद्दाम को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया था।

गौरतलब है कि 19 नवंबर 2017 को सद्दाम की शादी दिल्ली निवासी तमन्ना से हुई थी। शादी के बाद से ही वह पत्नी को पसंद नही करता था। कई बार उसे मारपीट कर तलाक देने का भी प्रयास किया गया, लेकिन दोनों परिवार मिलकर समझौता करा देते थे। 15 जनवरी 2018 को सद्दाम योजना के तहत पत्नी को नैनीताल घूमाने के बहाने ले गया। आरोप है कि पत्नी को पहाड़ी से गिराकर हत्या कर दी। घर आने के बाद सद्दाम ने ससुराल व परिवार को हादसा होने का बहाना बनाकर गुमराह करने का प्रयास भी किया। लेकिन मृतका के भाई आशिफ खान ने नैनीताल में हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की सख्त सजा सुनाई गई। मृतका के भाई का कहना है कि अदालत से उनको न्याय मिला है।
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