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Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली राहत
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति गंभीर और संवेदनशील है। इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने का कोई आधार नहीं बनता। आरोपी अर्जुन बघेल निवासी बदायूं के खिलाफ थाना सेक्टर-63 में मुकदमा पंजीकृत है। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि पीड़िता स्वयं अपनी मर्जी से घर से गई थी और उसने अपने बयान में उम्र 17 वर्ष बताई थी। साथ ही उसने मेडिकल जांच से इंकार किया था। दोनों परिवारों में पहले से विवाद चल रहा था और झगड़ों के चलते झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।
वहीं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने जमानत की पीड़िता की उम्र घटना के समय करीब 14 वर्ष थी। पीड़िता आरोपी के साथ आगरा चली गई थी।।जहां दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी के साथ शारीरिक संबंध होने की बात स्वीकारी है। वहीं अदालत ने कहा कि विवेचक द्वारा एकत्र साक्ष्यों से पीड़िता के नाबालिग होने की पुष्टि होती है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति गंभीर और संवेदनशील है। इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने का कोई आधार नहीं बनता। आरोपी अर्जुन बघेल निवासी बदायूं के खिलाफ थाना सेक्टर-63 में मुकदमा पंजीकृत है। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि पीड़िता स्वयं अपनी मर्जी से घर से गई थी और उसने अपने बयान में उम्र 17 वर्ष बताई थी। साथ ही उसने मेडिकल जांच से इंकार किया था। दोनों परिवारों में पहले से विवाद चल रहा था और झगड़ों के चलते झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।
वहीं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने जमानत की पीड़िता की उम्र घटना के समय करीब 14 वर्ष थी। पीड़िता आरोपी के साथ आगरा चली गई थी।।जहां दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी के साथ शारीरिक संबंध होने की बात स्वीकारी है। वहीं अदालत ने कहा कि विवेचक द्वारा एकत्र साक्ष्यों से पीड़िता के नाबालिग होने की पुष्टि होती है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया
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