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तब्लीगी जमात केस: अदालत ने 36 विदेशी जमातियों को किया बरी
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नई दिल्ली। अदालत ने तब्लीगी जमात से जुड़े केस में आरोपी 36 विदेशी जमातियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ नियमों का उल्लंघन कर जमात में शामिल होने, कोरोना महामारी के संबंध में जारी सरकारी आदेश के उल्लंघन तथा अन्य धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने मार्च 2020 के अंत में केस दर्ज कर सभी क्वारंटीन किया था।
साकेत जिला अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण कुमार गर्ग ने 14 देशों के 36 जमातियों को राहत प्रदान की है। अदालत ने इनके खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन, लापरवाही से जानलेवा संक्रमण फैलाना, महामारी अधिनियम की धाराओं में 24 अगस्त को आरोप तय किए थे। इन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए गए थे।
अदालत ने उस समय इन आरोपियों को वीजा नियमों के उल्लंघन, संक्रमण फैलाने की मंशा से कार्य करने तथा क्वारंटीन संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोपों से पहले ही मुक्त कर दिया था। इसके अलावा छह देशों के आठ नागरिकों को उसी समय सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था।
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मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ पर वीजा नियमों का उल्लंघन कर जमात में शामिल होने, मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने तथा कोरोना महामारी संबंधी सरकारी आदेश के उल्लंघन संबंधी धाराओं में आरोप तय किया गया था। - एजेंसी
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साकेत जिला अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण कुमार गर्ग ने 14 देशों के 36 जमातियों को राहत प्रदान की है। अदालत ने इनके खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन, लापरवाही से जानलेवा संक्रमण फैलाना, महामारी अधिनियम की धाराओं में 24 अगस्त को आरोप तय किए थे। इन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए गए थे।
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अदालत ने उस समय इन आरोपियों को वीजा नियमों के उल्लंघन, संक्रमण फैलाने की मंशा से कार्य करने तथा क्वारंटीन संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोपों से पहले ही मुक्त कर दिया था। इसके अलावा छह देशों के आठ नागरिकों को उसी समय सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था।
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मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ पर वीजा नियमों का उल्लंघन कर जमात में शामिल होने, मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने तथा कोरोना महामारी संबंधी सरकारी आदेश के उल्लंघन संबंधी धाराओं में आरोप तय किया गया था। - एजेंसी