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Noida News: खराब बीज देने पर कंपनी किसान को देगी एक लाख का मुआवजा
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जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, हरी के बजाए पीले रंग की पैदा हुई ब्रोकली
बीज कंपनी को एक लाख रुपये किसान को देने का आयोग ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। खराब बीज होने पर हरे के बजाए पीले रंग की हाइब्रिड ब्रोकली सब्जी पैदा हो गई। फल और सब्जी मंडी में कोई खरीदार नहीं होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीज कंपनी को आदेश दिया कि वह किसान को क्षतिपूर्ति के एक लाख रुपये देगा। रबूपुरा के नंगला हुकुम सिंह निवासी रामपाल सिंह ने कलश सीडस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि की बातों का भरोसा करके हाइब्रिड ब्रोकली सब्जी का बीज 10 अक्तूबर 2021 को 14960 रुपये में खरीदा था। कंपनी के अनुसार उसने दो एकड़ जमीन पर ग्राम करौली खादर में बुआई की। हाइब्रिड ब्रोकली बोने में जुताई और बुआई में 30 हजार रुपये, खाद में बीस हजार रुपये, कीटनाशक दवाई में 30 हजार रुपये लेबर खर्च में 50 हजार रुपये, जमीन की लागत 50 हजार रुपये बीज की कीमत 14960 रुपये समेत कुल 1.99 लाख रुपये लागत आई।
इसके बाद खेत में हाईब्रिड ब्रोकली हल्के पीले रंग की उत्पन्न हुई। जिसको देखकर किसान परेशान हो गया। उसने कंपनी के प्रतिनिधि को इसकी जानकारी दी। उनको होने वाली हानि को कंपनी से दिलाने का आश्वासन दिया। उसने ब्रोकली की फसल को काटकर किराये के वाहन से दिल्ली की मंडी भेज दिया। फल और सब्जी के एजेंट ने लिखकर दिया कि इस ब्रोकली का कोई खरीदार नहीं है। उस ब्रोकली की कीमत करीब 7.20 लाख रुपये थी। किसान ने इसमें करीब 9.19 लाख रुपये की क्षति होना बताकर कंपनी से क्षतिपूर्ति करने का अनुरोध किया। कंपनी के क्षतिपूर्ति नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया। आयोग ने सुनवाई के दौरान माना किसान को खराब बीज देकर सेवा में कमी की गई है। किसान द्वारा बुआई की लागत व उनके श्रम को देखते हुए एक मुश्त क्षतिपूर्ति एक लाख रुपये दिलाना पर्याप्त माना है। आयोग ने कंपनी 60 दिन के अंदर एक लाख रुपये किसान को भुगतान करेंगे।
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बीज कंपनी को एक लाख रुपये किसान को देने का आयोग ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। खराब बीज होने पर हरे के बजाए पीले रंग की हाइब्रिड ब्रोकली सब्जी पैदा हो गई। फल और सब्जी मंडी में कोई खरीदार नहीं होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीज कंपनी को आदेश दिया कि वह किसान को क्षतिपूर्ति के एक लाख रुपये देगा। रबूपुरा के नंगला हुकुम सिंह निवासी रामपाल सिंह ने कलश सीडस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि की बातों का भरोसा करके हाइब्रिड ब्रोकली सब्जी का बीज 10 अक्तूबर 2021 को 14960 रुपये में खरीदा था। कंपनी के अनुसार उसने दो एकड़ जमीन पर ग्राम करौली खादर में बुआई की। हाइब्रिड ब्रोकली बोने में जुताई और बुआई में 30 हजार रुपये, खाद में बीस हजार रुपये, कीटनाशक दवाई में 30 हजार रुपये लेबर खर्च में 50 हजार रुपये, जमीन की लागत 50 हजार रुपये बीज की कीमत 14960 रुपये समेत कुल 1.99 लाख रुपये लागत आई।
इसके बाद खेत में हाईब्रिड ब्रोकली हल्के पीले रंग की उत्पन्न हुई। जिसको देखकर किसान परेशान हो गया। उसने कंपनी के प्रतिनिधि को इसकी जानकारी दी। उनको होने वाली हानि को कंपनी से दिलाने का आश्वासन दिया। उसने ब्रोकली की फसल को काटकर किराये के वाहन से दिल्ली की मंडी भेज दिया। फल और सब्जी के एजेंट ने लिखकर दिया कि इस ब्रोकली का कोई खरीदार नहीं है। उस ब्रोकली की कीमत करीब 7.20 लाख रुपये थी। किसान ने इसमें करीब 9.19 लाख रुपये की क्षति होना बताकर कंपनी से क्षतिपूर्ति करने का अनुरोध किया। कंपनी के क्षतिपूर्ति नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया। आयोग ने सुनवाई के दौरान माना किसान को खराब बीज देकर सेवा में कमी की गई है। किसान द्वारा बुआई की लागत व उनके श्रम को देखते हुए एक मुश्त क्षतिपूर्ति एक लाख रुपये दिलाना पर्याप्त माना है। आयोग ने कंपनी 60 दिन के अंदर एक लाख रुपये किसान को भुगतान करेंगे।
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