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बाटा को लगा बट्टा: कैरी बैग के नाम वसूले छह रुपये, अब कंपनी देगी ग्राहक को 10 हजार

Fri, 30 Sep 2022 08:31 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 30 Sep 2022 08:31 PM IST
सार

आयोग ने कैरी बैग के वसूले छह रुपये नौ फीसदी ब्याज समेत तीस दिन भी अदा करने का आदेश कंपनी को दिया है। मानसिक क्षतिपूर्ति के दस हजार रुपये और एक हजार रुपये वाद व्यय भी देने के आदेश दिया है।

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Bata collected six rupees in the name of carry bag now company will pay 10 thousand to the customer
bata showroom - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

बाटा कंपनी के गुरूग्राम के आऊटलेट पर ग्राहक से छह रुपये लेना भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने छह रुपये ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने व दस हजार रुपये जुर्माना और एक हजार रुपये वाद व्यय देने के आदेश दिया है।

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नोएडा के सेक्टर-141 निवासी राजवीर सिंह ने बाटा इंडिया लिमिटेड के गुरूग्राम के आउटलेट से 18 मई 2019 को 4927 रुपये के जूते व चप्पलें खरीदे थें। आउटलेट से उन्हें दो कैरी बैग के तीन-तीन रुपये के अनुसार से छह रुपये वसूल लिए। मुफ्त में बैग देने को लेकर उपभोक्ता फोरम चंडीगढ़ के आदेश का हवाला दिया गया। जिस पर उसने आदेश को गलत करार देते हुए बैग के छह रुपये वसूल किए। 

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कंपनी के आउटलेट पर अनुचित व्यापार व्यवहार करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गौतमबुद्धनगर में केस दायर किया। सुनवाई के दौरान आउटलेट की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शिकायत गलत है। सभी ग्राहकों को अपने स्टोर में लिखित नोटिस चस्पा कर सूचित किया था कि कैरी बैग की खरीद वैकल्पिक आवश्यक अनिवार्य नहीं है। 

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सुनवाई के दौरान आयोग ने माना कि कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ग्राहक की सहमति पर ही उसको कैरी बैग का मूल्य लिया जाता है। मामले में ग्राहक के मना करने पर भी उसके पैसा वसूल किया गया। जो सेवा में कमी है। 

आयोग ने कैरी बैग के वसूले छह रुपये नौ फीसदी ब्याज समेत तीस दिन भी अदा करने का आदेश कंपनी को दिया है। मानसिक क्षतिपूर्ति के दस हजार रुपये और एक हजार रुपये वाद व्यय भी देने के आदेश दिया है।

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