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Greater Noida: रवि काना के घर पर कुर्की नोटिस चस्पा, सरेंडर के लिए 30 दिन का समय; भगोड़ा घोषित करने की तैयारी

Wed, 28 Feb 2024 10:58 PM IST
Vikas Kumar माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 28 Feb 2024 10:58 PM IST
सार

पुलिस ने बताया कि रवि काना सहित गिरोह के 16 बदमाशों के खिलाफ थाना बीटा-2 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। रवि के खिलाफ थाना सेक्टर-39 में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज है। 

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Attachment notice pasted on scrap mafia Ravi Kana house 30 days time to surrender
रवि काना पर पुलिस की कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना और गिरोह के फरार बदमाशों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बुधवार को पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई के लिए रवि काना के पैतृक गांव दादूपुर स्थित घर पर धारा-82 का नोटिस चस्पा किया। इसमें अदालत में समर्पण के लिए 30 दिन का समय दिया है। इसके बाद धारा-83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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उधर, रवि काना की भाभी और भाजपा नेत्री बेवन नागर की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। रवि काना को मदद या सहयोग करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। कुर्की नोटिस चस्पा होने के साथ ही फरार चल रहे रवि के साथियों की मुश्किलें भी बढ़ गईं हैं।

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पुलिस ने बताया कि रवि काना सहित गिरोह के 16 बदमाशों के खिलाफ थाना बीटा-2 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। रवि के खिलाफ थाना सेक्टर-39 में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज है। एक जनवरी 2024 से रवि फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए गैंगस्टर अदालत ने वारंट जारी कर रखा है लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहा है। इसी क्रम में अदालत ने सीआरपीसी की धारा-82 के आदेश जारी किया और रवि के घर पर कुर्की नोटिस चस्पा किया गया। पिछले दिनों रवि की पत्नी मधु को उसके चचेरे भाई राजकुमार सहित नौ लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। रवि, उसकी सहयोगी काजल सहित सात आरोपी अभी भी फरार हैं।

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अगला कदम कुर्की की कार्रवाई होगी
वरिष्ठ लोक अभियोजक बबलू चंदेला ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार चल रहे आरोपी को अदालत में पेश होने के लिए दबाव बनाने के क्रम में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के घर पर धारा-82 के तहत नोटिस चस्पा करती है। इसमें आरोपी को अदालत में पेश होने के लिए समय सीमा दी जाती है। पेश नहीं होने पर अदालत के आदेश पर आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाती है। इसके बाद भी अगर आरोपी पेश न हो तो इनाम और भगोड़ा घोषित किया जाता है।

माफिया के घर पर कुर्की नोटिस चस्पा किया गया है। रवि की भाभी बेवन अगर उससे संपर्क करती है या आर्थिक रूप से मदद करती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उन पर नजर रख रही है। - अशोक कुमार, एडीसीपी

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