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Noida News: महिला को ब्लैकमेल कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला अंकुर सैनी दोषी, सजा 11 को

Sat, 08 Nov 2025 01:25 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 08 Nov 2025 01:25 AM IST
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Ankur Saini guilty of blackmailing a woman and forcing her to commit suicide, sentenced to 11 years
हिसार। एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हांसी के डडल पार्क निवासी अंकुर सैनी को दोषी करार दिया है। अदालत अब 11 नवंबर को दोषी को सजा सुनाएगी। यह मामला अप्रैल 2022 में सामने आया था, जब हिसार की सैनियाना मोहल्ला निवासी सौम्या ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
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सौम्या के पति जिले सिंह ने 25 अप्रैल 2022 को एचटीएम थाना पुलिस में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि पहले तो परिवार ने आत्महत्या को सामान्य घटना मान लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद मोबाइल रिकॉर्डिंग्स में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिले सिंह के कब्जे में आए फोन में घटना वाले दिन 15 अप्रैल 2022 की रात की रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें अंकुर सैनी सौम्या को लगातार गालियां व धमकियां दे रहा था और उसे मरने के लिए उकसा रहा था।
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रिकॉर्डिंग में सौम्या कहती सुनी गई — “तेरी वजह से ये आखिरी फोन है, आज तेरे मजबूर करने पर मैं अपना जीवन खत्म कर रही हूं।” इसके बावजूद अंकुर उसे गालियां देता रहा। बाद में सौम्या का टूटा हुआ मोबाइल मिलने पर पुलिस को चैट्स और व्हाट्स एप रिकॉर्डिंग्स मिलीं। जिनसे साबित हुआ कि अंकुर उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उससे पैसे भी ऐंठ रहा था।
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परिवार की जांच में यह भी सामने आया कि सौम्या की साली ने 19 मार्च 2022 को अंकुर के खाते में 19 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे। इन सब साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अंकुर सैनी के खिलाफ धारा 306, 294, 506 आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। करीब साढ़े तीन साल बाद अदालत ने अब अंकुर सैनी को दोषी ठहराया है, जबकि सजा पर फैसला 11 नवंबर को सुनाया जाएगा।
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