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Noida News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी बरी

Sun, 30 Mar 2025 12:50 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Mar 2025 12:50 AM IST
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Accused of raping a teenager acquitted
गाजियाबाद। 11 वर्ष पहले किशोरी को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप से युवक को अदालत ने बरी कर दिया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार विजयनगर थाने में 20 जुलाई 2014 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को पड़ोस में रहने वाला जगदीश बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इसलिए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे पिता के पास भेज दिया गया था। मुकदमे के विचारण के दौरान अदालत में पिता व पुत्री बयान के लिए हाजिर नहीं हुए। अदालत से समन जारी होने के बाद पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में जिस पता का जिक्र किया गया है, उस पता पर कोई नहीं रहता है।
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