फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   A man convicted of robbery was sentenced to 7 years and 3 months in prison.

Noida News: डकैती के एक दोषी को 7 वर्ष 3 माह की कैद

Fri, 17 Oct 2025 02:24 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 17 Oct 2025 02:24 AM IST
विज्ञापन
A man convicted of robbery was sentenced to 7 years and 3 months in prison.
चंदौसी(संभल)। न्यायालय ने थाना बनियाठेर क्षेत्र के वर्ष 2012 के डकैती के मामले में एक दोषी को 7 वर्ष 3 माह 29 दिन के कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी प्रमोद कुमार ने थाना बनियाठेर पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसका चंदौसी-मुरादाबाद रोड पर गांव रसूलपुर कैली पर हॉट मिक्स प्लांट है। इस पर रात में गनमैन भानु गांव मुल्हेटा चौकीदार ड्यूटी पर रहता है। 21 अप्रैल 2012 की रात 12-1 बजे के बीच कुछ अज्ञात बदमाश उसके प्लांट पर आए और चौकीदार के साथ मारपीट कर उसकी लाइसेंसी बंदूक छीन कर ले गए।
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना के बाद विक्रम, खिलेंद्र, गुलाब व नासिर के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने नासिर निवासी पीर का बाजार करोला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को 07 वर्ष 03 माह 29 दिवस के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed