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Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल
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- पांंच वर्ष पहले सूरजपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर की थी वारदात, 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुपौल निवासी सोनू को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने सोनू को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जुर्माने की 80 फीसदी राशि पीड़िता के पुनर्वास पर खर्च होगी।
थाना सूरजपुर क्षेत्र में पीड़ित परिवार किराये पर रहता था। पीड़िता (16) के पिता फैक्टरी में काम करते हैं। दर्ज मामले के मुताबिक 21 जुलाई 2019 को पीड़िता की मां बीमारी की दवा लेने गई थी। घर पर पीड़िता अकेली थी। इस बीच पास में रहने वाला सोनू घर में घुस आया। दुष्कर्म की वारदात के बाद वह फरार हो गया। मां के घर लौटने पर पीड़िता मां से लिपट कर रोने लगी। वारदात की जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां सोनू के घर पर पहुंची। जहां उसके परिजनों ने पीड़िता और उसकी मां के साथ गाली गलौज व अभद्रता की। पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसके बाद सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में सात गवाहों सहित दस्तावेज व अन्य साक्ष्य पेश किए गए। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सोनू को 20 साल की कैद और 70 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुपौल निवासी सोनू को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने सोनू को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जुर्माने की 80 फीसदी राशि पीड़िता के पुनर्वास पर खर्च होगी।
थाना सूरजपुर क्षेत्र में पीड़ित परिवार किराये पर रहता था। पीड़िता (16) के पिता फैक्टरी में काम करते हैं। दर्ज मामले के मुताबिक 21 जुलाई 2019 को पीड़िता की मां बीमारी की दवा लेने गई थी। घर पर पीड़िता अकेली थी। इस बीच पास में रहने वाला सोनू घर में घुस आया। दुष्कर्म की वारदात के बाद वह फरार हो गया। मां के घर लौटने पर पीड़िता मां से लिपट कर रोने लगी। वारदात की जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां सोनू के घर पर पहुंची। जहां उसके परिजनों ने पीड़िता और उसकी मां के साथ गाली गलौज व अभद्रता की। पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसके बाद सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में सात गवाहों सहित दस्तावेज व अन्य साक्ष्य पेश किए गए। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सोनू को 20 साल की कैद और 70 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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