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जेठमलानी व भाजपा के बीच कानूनी विवाद हुआ खत्म
Updated Fri, 07 Dec 2018 11:59 PM IST
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जेठमलानी और भाजपा
का कानूनी विवाद खत्म
नई दिल्ली। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी और भाजपा की ओर से दायर संयुक्त आवेदन पर सुनवाई के बाद केस बंद करने की अनुमति दे दी है। दोनों पक्षों ने आवेदन दायर कर कहा था कि उनके बीच सुुलह हो गई है। भाजपा ने जेठमलानी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद जेठमलानी ने 2013 में पार्टी दावा ठोककर 50 लाख रुपये हर्जाना देने की भी मांग की थी। पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुमित दास ने दोनों पक्षों के आवेदन पर केस बंद करने की अनुमति दे दी। इस आवेदन में कहा गया था कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व मुख्य सचिव भूपेंद्र यादव ने शिकायतकर्ता के साथ बैठक की थी। इस बैठक के दौरान इन दोनों पदाधिकारियों ने शिकायतकर्ता से खेद प्रकट किया था। यह आवेदन राम जेठमलानी के लिये आशीष दीक्षित व भाजपा के लिए मानिक डोगरा ने दायर किया था।
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का कानूनी विवाद खत्म
नई दिल्ली। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी और भाजपा की ओर से दायर संयुक्त आवेदन पर सुनवाई के बाद केस बंद करने की अनुमति दे दी है। दोनों पक्षों ने आवेदन दायर कर कहा था कि उनके बीच सुुलह हो गई है। भाजपा ने जेठमलानी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद जेठमलानी ने 2013 में पार्टी दावा ठोककर 50 लाख रुपये हर्जाना देने की भी मांग की थी। पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुमित दास ने दोनों पक्षों के आवेदन पर केस बंद करने की अनुमति दे दी। इस आवेदन में कहा गया था कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व मुख्य सचिव भूपेंद्र यादव ने शिकायतकर्ता के साथ बैठक की थी। इस बैठक के दौरान इन दोनों पदाधिकारियों ने शिकायतकर्ता से खेद प्रकट किया था। यह आवेदन राम जेठमलानी के लिये आशीष दीक्षित व भाजपा के लिए मानिक डोगरा ने दायर किया था।