{"_id":"5bf053dabdec226966336cc8","slug":"15424768131-ashram-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव आयोग कथित रिश्वत मामले में दिनाकरण पर आपराधिक षणयंत्र का मुकदमा दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव आयोग कथित रिश्वत मामले में दिनाकरण पर आपराधिक षणयंत्र का मुकदमा दर्ज
Updated Sat, 17 Nov 2018 11:16 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिनाकरन पर आपराधिक षड्यंत्र
का मुकदमा दर्ज करने के आदेश
- विधायक द्वारा चुनाव आयोग को कथित रिश्वत देने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को एआईएडीएमके नेता टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ पार्टी प्रतीक संबंधित चुनाव आयोग कथित रिश्वत मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि दिनाकरन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 201 (साक्ष्य नष्ट करने) और भ्रष्टाचार रोकथाम (पीसी) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही सबूत की रिकॉर्डिंग के लिए अदालत ने 17-22 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी अजय भारद्वाज ने चुनाव आयोग कथित रिश्वत मामले में आरके नगर विधायक टीटीवी दिनाकरन पर आरोप तय किए हैं। इस मामले में नौ आरोपियों में से चार पर अलग-अलग वर्गों के तहत धाराएं लगाई गई हैं और अन्य पांच आरोपियों को विशेष अदालत से छुट्टी दे दी गई। दिनाकरन को आरोपों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करने के लिए 4 दिसंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
दिनाकरन ने अन्नाद्रमुक से निष्कासन के बाद अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम पार्टी बनाई थी। उन्हें यहां अप्रैल 2017 में गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में जमानत मिल गई थी।
विज्ञापन
वहीं, कोर्ट ने कथित बिचौलिये सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ भी मामले में मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया। सुकेश फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वर्ष 2017 में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 701 पृष्ठ की चार्जशीट दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंद्रशेखर ने दिनाकरन के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के लिए दो पत्ते का चुनाव चिन्ह पाने के लिए रिश्वत दी थी।
विज्ञापन
का मुकदमा दर्ज करने के आदेश
- विधायक द्वारा चुनाव आयोग को कथित रिश्वत देने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को एआईएडीएमके नेता टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ पार्टी प्रतीक संबंधित चुनाव आयोग कथित रिश्वत मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि दिनाकरन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 201 (साक्ष्य नष्ट करने) और भ्रष्टाचार रोकथाम (पीसी) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही सबूत की रिकॉर्डिंग के लिए अदालत ने 17-22 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी अजय भारद्वाज ने चुनाव आयोग कथित रिश्वत मामले में आरके नगर विधायक टीटीवी दिनाकरन पर आरोप तय किए हैं। इस मामले में नौ आरोपियों में से चार पर अलग-अलग वर्गों के तहत धाराएं लगाई गई हैं और अन्य पांच आरोपियों को विशेष अदालत से छुट्टी दे दी गई। दिनाकरन को आरोपों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर करने के लिए 4 दिसंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
दिनाकरन ने अन्नाद्रमुक से निष्कासन के बाद अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम पार्टी बनाई थी। उन्हें यहां अप्रैल 2017 में गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में जमानत मिल गई थी।
विज्ञापन
वहीं, कोर्ट ने कथित बिचौलिये सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ भी मामले में मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया। सुकेश फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वर्ष 2017 में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 701 पृष्ठ की चार्जशीट दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंद्रशेखर ने दिनाकरन के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के लिए दो पत्ते का चुनाव चिन्ह पाने के लिए रिश्वत दी थी।