फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   जद यू के पूर्व सांसद पर धोखाधड़ी के आरोप तय करने का निर्देश

जद यू के पूर्व सांसद पर धोखाधड़ी के आरोप तय करने का निर्देश

Tue, 25 Sep 2018 01:36 AM IST
Updated Tue, 25 Sep 2018 01:36 AM IST
विज्ञापन
जद यू के पूर्व सांसद पर धोखाधड़ी के आरोप तय करने का निर्देश
जदयू के पूर्व सांसद पर धोखाधड़ी
विज्ञापन

के आरोप तय करने का निर्देश
- फर्जी बिलों से टीएलसी का 14 लाख रुपये लेने का है आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार साहनी व अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तय करने का निर्देश दिया है। मामला फर्जी बिलों के जरिये लीव ट्रेवल कन्सेशन (टीएलसी) के पैसे से जुड़ा है।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरुण भारद्वाज ने कहा कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। पूर्व सांसद ने फर्जी बिल देकर 14.22 लाख रुपये सरकारी खजाने से लिए। कोर्ट ने कहा पूर्व सांसद ने मार्च 2012 में 20 हवाई टिकटों का पैसा लेने की कोशिश की थी। दोबारा इन्हीं टिकटों को दिसंबर 2012 में जमा करवाकर करीब 14 लाख रुपये सरकारी खजाने से ले लिए।
विज्ञापन

कोर्ट ने कहा केस के तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर पहली नजर में पूर्व सांसद पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज को असली की तरह इस्तेमाल करने तथा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला बनता है। अदालत ने साहनी के साथ आईजीआई एयरपोर्ट के तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक (ट्रैफिक) एनएस नायर व एक अन्य शख्स अरविंद तिवारी पर आरोप तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद इन लोगों को बतौर आरोपी समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इन आरोपियों को पेशी के बाद 12 अप्रैल 2017 को जमानत प्रदान कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed