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आप का दावा, दिल्ली सरकार गठित कर सकती है आयोग
Updated Wed, 08 Aug 2018 10:12 PM IST
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दिल्ली सरकार गठित कर सकती है लोक सेवा आयोग
आप आदमी पार्टी ने दिया संवैधानिक प्रावधानों का हवाला
आयोग के गठन को बताया राज्य सूची का विषय
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी का मानना है कि दिल्ली सरकार अपना लोक सेवा आयोग बना सकती है। पार्टी ने विपक्षी दलों के इस दावे को सिरे से खारिज किया है कि संघ शासित क्षेत्र होने की वजह से दिल्ली इस तरह के किसी आयोग का गठन नहीं कर सकती। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जो लोग दिल्ली की संवैधानिक स्थिति का हवाला देते हुए आयोग के गठन की दिल्ली सरकार की योजना को गलत बता रहे हैं, उनको न तो 4 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी तरह समझ है और न ही वह संवैधानिक कानून को जानते हैं।
भारद्वाज ने बताया कि पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली विधानसभा राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। दिल्ली सरकार भी तीन विषयों को छोड़कर राज्य सूची के बाकी विषयों पर कार्यकारी शक्ति रखती है। राज्य को लोक सेवा आयोग के गठन की ताकत राज्य सूची से मिलती है। लिहाजा न सिर्फ दिल्ली विधानसभा को प्रस्ताव पास करने व सरकार को निर्देश का अधिकार है, बल्कि सरकार लोक सेवा आयोग का गठन भी कर सकती है। गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली विधानसभा ने आयोग के गठन का प्रस्ताव पास किया था। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन को भरोसा दिया था कि वह छह सप्ताह में इस दिशा में काम करेंगे। हालांकि, विपक्षी दलों ने यह कहते हुए आयोग के गठन के प्रस्ताव को गलत बताया था कि दिल्ली सरकार के पास इसकी ताकत नहीं है।
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आप आदमी पार्टी ने दिया संवैधानिक प्रावधानों का हवाला
आयोग के गठन को बताया राज्य सूची का विषय
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी का मानना है कि दिल्ली सरकार अपना लोक सेवा आयोग बना सकती है। पार्टी ने विपक्षी दलों के इस दावे को सिरे से खारिज किया है कि संघ शासित क्षेत्र होने की वजह से दिल्ली इस तरह के किसी आयोग का गठन नहीं कर सकती। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जो लोग दिल्ली की संवैधानिक स्थिति का हवाला देते हुए आयोग के गठन की दिल्ली सरकार की योजना को गलत बता रहे हैं, उनको न तो 4 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी तरह समझ है और न ही वह संवैधानिक कानून को जानते हैं।
भारद्वाज ने बताया कि पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली विधानसभा राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। दिल्ली सरकार भी तीन विषयों को छोड़कर राज्य सूची के बाकी विषयों पर कार्यकारी शक्ति रखती है। राज्य को लोक सेवा आयोग के गठन की ताकत राज्य सूची से मिलती है। लिहाजा न सिर्फ दिल्ली विधानसभा को प्रस्ताव पास करने व सरकार को निर्देश का अधिकार है, बल्कि सरकार लोक सेवा आयोग का गठन भी कर सकती है। गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली विधानसभा ने आयोग के गठन का प्रस्ताव पास किया था। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन को भरोसा दिया था कि वह छह सप्ताह में इस दिशा में काम करेंगे। हालांकि, विपक्षी दलों ने यह कहते हुए आयोग के गठन के प्रस्ताव को गलत बताया था कि दिल्ली सरकार के पास इसकी ताकत नहीं है।
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