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Noida News: मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर 11 दुकानदारों पर लगा 47 लाख का जुर्माना

Tue, 21 Jan 2025 08:16 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2025 08:16 PM IST
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11 shopkeepers were fined Rs 47 lakh for selling adulterated food items
मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 11 पर लगा 47 लाख का जुर्माना
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- एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने सुनवाई के बाद लगाया संस्थान पर जुर्माना
- पंजीकरण नहीं कराने वाले 7 संस्थान पर 13.10 लाख का लगा जुर्माना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 11 दुकानों पर करीब 47 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें ज्यादातर दुकानों के यहां से पनीर के नमूने लिए गए थे। जो मानकों पर खरे नहीं उतरे। वहीं खाद्य विभाग में पंजीकरण नहीं कराने वाले 7 संस्थानों पर भी 13.10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जबकि एक अप्रैल से अब तक कुल 71 संस्थान पर करीब डेढ़ करोड़ का जुर्माना लगाया जा चुका है।
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि अलीगढ़ निवासी अमित के यहां से पनीर का नमूना लिया गया था। जो मानकों पर खरा नहीं उतरा। उस पर 4.10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह फरीदाबाद निवासी मनमोहन सिंह पर 4.50 लाख, अलीगढ़ निवासी बबलू पर 4 लाख, नोएडा सेक्टर-58 निवासी रिंकू पर 4.10 लाख, नोएडा फेज-2 के शिव सागर पर 6.50 लाख, उत्तराखंड के संजय खावर पर 4.60 लाख, नोएडा सेक्टर-65 के पीआर एग्रो पर 4.60 लाख, सूरजपुर के सोनू पर 4.50 लाख, नोएडा बरौला के अरुण कुमार पर 4.50 लाख, उत्तराखंड के नवीन चंद पर 5.15 लाख और राजस्थान निवासी योगेश पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया हैं। इनके यहां से पनीर, खोया, मस्टर्ड ऑयल, बेसन, दूध आदि के नमूने लिए गए थे। जो मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी के खिलाफ एडीएम प्रशासन की कोर्ट में वाद दायर किया गया था।
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अब पंजीकरण नहीं कराने पर भी लगेगा जुर्माना

विभागीय अफसरों ने बताया कि सभी दुकानदारों को विभाग में पंजीकरण कराना जरूरी है, लेकिन काफी दुकानदार बिना पंजीकरण के दुकान चला रहे हैं। ऐसे ही 7 दुकानदारों पर 13.10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इनमें ग्रेनो के एच्छर के रोशन, सूजरपुर के वीरेंद्र शर्मा, अल्फा वन के अमित कुमार, नोएडा सेक्टर-66 के उस्मान, जहांगीरपुर के अमित अग्रवाल और अरुण हरदार पर 1.80 -1.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया हैं। जबकि ग्रेनो वेस्ट के नवनीत सबरवाल पर 2.30 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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