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लॉकडाउन 4.0ः नोएडा-दिल्ली सीमा रहेगी सील, पार्क और दुकानें खुलेंगी, फिर बढ़ाई गई धारा 144

Thu, 21 May 2020 03:36 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा/लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा/लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 21 May 2020 03:36 AM IST
सार

  • लॉकडाउन 4.0 के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने विभिन्न सेवाओं से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं
  • फैसले आज से लागू होंगे
  • सरकार ने गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत पांच जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया है 

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Noida-Delhi border will remain sealed, parks and shops will open
दिल्ली-नोएडा बॉर्डर - फोटो : ANI

विस्तार

नोएडा से दिल्ली की सीमा अभी सील ही रहेगी। लॉकडाउन 4.0 के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने विभिन्न सेवाओं से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ये फैसले आज से लागू होंगे।  इस बीच सरकार ने गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत पांच जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया है। इसके तहत स्वनियंत्रण के आधार पर बाजार खोलने का फैसला हुआ है। नोएडा में धारा 144 फिर  बढ़ा दी गई है।  

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बॉर्डर सील रहेंगे लेकिन मालवाहनों को अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक नोएडा की सीमा खोलने का फैसला शासन के निर्देशानुसार होगा। सुबह 7 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक पार्क खुलेंगे पर सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। प्रिंटिंग प्रेस, ड्राईक्लीनर को खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्तरां होम डिलीवरी कर सकेंगे। 
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इस बीच गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बुधवार को आदेश जारी किया। वहीं, जिला प्रशासन की ओर से पार्कों को सुबह और शाम तीन-तीन घंटे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान जारी किए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। 
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उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसका अनुपालन करते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने धारा- 144 को 31 मई तक लागू रखा है। उन्होंने बताया कि इस समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। 31 मई तक किसी तरह की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और खेल से संबंधित कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। समस्त पूजा स्थल बंद रहेंगे।

 लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। वहीं, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। किसी भी संस्था द्वारा 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी। वैवाहिक कार्यक्रम और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। 

घर से निकलने के दौरान मास्क लगाना अति आवश्यक है। मेडिकल स्टाफ व किसी को भी इस दौरान घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बताया कि इन मानकों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं, चार पहिया वाहनों पर ड्राइवर के अलावा दो लोग और दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की अनुमति है। 

संक्रमण से बचाना चुनौती
जिला प्रशासन की ओर से नोएडा के सभी पार्कों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद लोगों को संक्रमण से बचाना चुनौती भरा साबित होगा। प्राधिकरण के जीएम राजीव त्यागी ने बताया कि सुबह 7 से 10 बजे तक व शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पार्क खोलने की अनुमति मिली है। पार्क में टहलने के दौरान मास्क लगाना और सामाजिक  दूरी का पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। 


इसके अलावा ओपन जिम और पार्क के बेंच को सैनिटाइज करना होगा। इस काम के लिए आरडब्ल्यूए की मदद लेनी होगी। तय समय के बाद पार्कों में पाए जाने वालों पर जुर्माना या किसी तरह के दंड की कार्रवाई के लिए प्राधिकरण के अधिकारी विचार कर रहे हैं। इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।
 

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