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नोएडा: आज से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना एआरटीओ में ‘नो एंट्री’

Mon, 19 Oct 2020 09:36 AM IST
प्राची प्रियम माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा Published by: प्राची प्रियम Updated Mon, 19 Oct 2020 09:36 AM IST
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No Entry in Noida RTO without High Security Registration plate 
फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

अगर आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी है तो परिवहन विभाग से संबंधित काम सोमवार से नहीं होंगे। विभाग ने बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के 13 कामों पर रोक लगा दी है, इसलिए वाहन की फिटनेस हो या फिर रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई काम चालक पहले नंबर प्लेट लगवा लें इसके बाद सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) का रुख करें।

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परिवहन अधिकारियों के मुताबिक, परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार 19 अक्तूबर से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे वाहन का कोई काम विभाग में नहीं किया जाएगा। मसलन, ऐसे वाहनों का न टैक्स कटेगा और न ही फिटनेस आदि से जुड़ा कोई काम किया जाएगा। 
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रोजाना 150 से अधिक आवेदक इस तरह के कामों को कराने के लिए आते हैं। अब तक एचएसआरपी न होने पर केवल व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र देने पर रोक थी, लेकिन अब निजी व व्यावसायिक दोनों तरह के वाहनों के परिवहन विभाग से जुड़ा कोई काम नहीं हो पाएगा। गौतमबुद्ध नगर जिले में 6 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वाहन हैं। इनमें से आधे से ज्यादा पर अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं हैं।
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बिना एचएसआरपी नहीं होंगे ये काम
- वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) से संबंधित काम
- सेकेंड हैंड वाहनों के रजिस्ट्रेशन व ट्रांसफर की प्रक्रिया
- वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर पते में बदलाव
- वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण
- वाहनों के ट्रांसफर से संबंधित नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
- हाईपोथैकेशन केंसेलेशन और हाईपोथैकेशन एंडोर्समेंट
- व्यावसायिक वाहनों के नए परमिट व पुरानों का नवीनीकरण
- व्यावसायिक वाहनों के अस्थायी परमिट व विशेष परमिट
- व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट से जुड़ा काम
- व्यावसायिक वाहनों के टैक्स से जुड़े सभी तरह के काम

डीलरों से तलब होगा डाटा

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर परिवहन विभाग से जुड़े काम प्रभावित रहेंगे। इसका असर विभाग के राजस्व पर भी पड़ेगा। इसे ध्यान में रख परिवहन विभाग हर सप्ताह वाहन डीलरों से डाटा तलब कर एचएसआरपी की व्यवस्था को प्रभावी बनाएगा। नंबर प्लेट लगे वाहन और उनके प्रकार की रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेजनी होगी।

इसलिए जरूरी है एचएसआरपी
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर एक लगे होलोग्राम स्टीकर पर वाहन का इंजन और चेसिस नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम स्टिकर ऐसे होंगे कि निकालने की कोशिश पर खराब हो जाएंगे। इस पर लगे स्टिकर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, रजिस्टर्ड अथॉरिटी, इंजन और चेसिस नंबर तक की जानकारी होगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को सरकार के वाहन डाटाबेस से भी जोड़ा जाएगा।

एआरटीओ (प्रशासन) गौतमबुद्ध नगर एके पांडेय यदि किसी वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो उसका परिवहन विभाग से संबंधित कोई काम सोमवार से नहीं होगा। हालांकि, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम प्रभावित नहीं होगा। नए वाहनों पर इस तरह की नंबर प्लेट नहीं होगी तो आरसी जारी नहीं की जाएगी।

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