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डॉक्यूमेंट्री पर ये है निर्भया के मां-बाप की राय

Sat, 07 Mar 2015 08:23 PM IST
Updated Sat, 07 Mar 2015 08:23 PM IST
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Nirbhaya parents statement on Indaia's daughter

‘जेल से सड़कों तक मुकेश टाइप लोग घूम रहे हैं। ऐसे घृणित अपराधियों का सच दुनिया के सामने आना जरूरी है। जब दुनिया भर में डाक्यूमेंट्री रिलीज हो गई तो अब भारत में न दिखाने का क्या फायदा? इसके प्रसारण से समाज की कुरीतियां ही सामने आएंगी।

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हो सकता है प्रसारण के बाद लोग अपने बेटों को सभ्य नागरिक और महिलाओं की इज्जत करने की शिक्षा दे सकें। क्योंकि जेल से सड़कों तक न जाने कितने मुकेश बेटियों की आबरू तार-तार कर रहे हैं।’ यह कहना है बिटिया की मां का।
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मां कहती है कि शनिवार को महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन फायदा ? क्योंकि जब तक हम अपनी बेटियों को सुरक्षा व सम्मान नहीं दे सकते हैं, तब तक कोई दिवस मनाकर उन्हें सम्मान देने कोई मायने नहीं रखता है।
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विदेशी महिला को वृत्तचित्र बनाने की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए थी, अब जब सब कुछ हो चुका है तो फिर इसे टीवी पर भी दिखा दें, ताकि बेटियों के परिजन समझ व देख सकें कि समाज में किस सोच के लोग हैं। बिटिया के परिजनों को यही मानना है।

बिटिया के पिता कहते हैं कि सरकार जो भी फैसला करेगी, हम उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि पीड़िता हमारी बेटी के साथ-साथ भारत की नागरिक थी और उसके साथ हुए अन्याय पर दोषियों को सजा देना अब सरकार का कर्तव्य भी है।

वहीं, दोषी मुकेश भी नागरिक है और उसे सजा देना जरूरी काम है। हालांकि अब सरकार को फैसला करना है कि देश की बिटिया को सम्मान देते हुए गुनहगार को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। अब सरकार को कार्रवाई करनी है।

बिटिया के पिता ने क्या कहा

Nirbhaya parents statement on Indaia's daughter

मुझे दोपहर करीब एक बजे विदेश से एक व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी कि वीडियो जारी हो गया, तो बाद में देश के ही किसी नागरिक ने फोन कर बताया कि मैं यूट्यूब पर एक घंटे का वीडियो देख रहा हूं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वीडियो में क्या है, लेकिन सरकार को अब प्रसारण पर से रोक हटा देनी चाहिए। -बिटिया के पिता

फेस सेविंग कर रही सरकार
बीबीसी और इस डाक्यूमेंट्री को बनाने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। डाक्यूमेंट्री बाकायदा अनुमति लेकर तैयार की गई है। दोषी मुकेश और अन्य पक्षों की अनुमति से साक्षात्कार हुआ है। प्रसारण के मामले में भी टीवी चैनल ने कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया है।

चैनल ने भारत में इसका प्रसारण नहीं किया। बीबीसी ने इसका प्रसारण वहां किया जहां भारत सरकार का न्यायाधिकार क्षेत्र लागू नहीं होता। यहां तक कि देश में चैनल का प्रसारण भी बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे प्रसारण करार के नियमों की अवहेलना होगी। सरकार केवल ‘फेस सेविंग’ में लगी है।-एसएस लिंगवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

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