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Nirbhaya Case: निर्भया की मां बोलीं- दोषियों को फांसी टलवाने की आदत हो गई है, लेकिन अब इंसाफ तय

Thu, 19 Mar 2020 01:36 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Thu, 19 Mar 2020 01:36 PM IST
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2012 Nirbhaya Delhi Gang Rape Case News In Hindi mother Asha devi express faith on court
निर्भया केसः मां आशा देवी - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया के दोषी पवन गुप्ता की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी है। हालांकि दोषियों के वकील का कहना है कि अब भी उनकी कुछ याचिकाएं लंबित हैं, जिनके कारण फांसी टल सकती है। लेकिन निर्भया की मां आशा देवी ने न्यायालय पर एक बार फिर भरोसा जताया है। 

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा पवन की याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि आज पवन की दूसरी सुधारात्मक याचिका खारिज हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल दोषियों को फांसी मिलेगी और निर्भया के साथ इंसाफ होगा। 
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उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें की मौके दिए, इसलिए उन्हें फांसी की तारीख से ठीक पहले कोई नया विकल्प लाकर सजा टलवाने की आदत हो गई है। अब तो कोर्ट भी उनकी इस हरकत को समझ चुका है, इसलिए कल निर्भया को इंसाफ मिलना तय है।
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मालूम हो कि पवन की याचिका के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी मुकेश की घटना के वक्त दिल्ली में न होने का दावा करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। इसके बाद मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने अक्षय और पवन की दूसरी याचिका पर गौर करने से भी इनकार कर दिया है।


इसके अलावा दोषी अक्षय की तलाक की याचिका भी फिलहाल लंबित है। उसपर आज बिहार की एक अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन इसके लिए अक्षय की पत्नी कोर्ट नहीं पहुंची। तलाक की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 24 मार्च की तारीख दी है।

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