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Delhi: NIA ने तहव्वुर राणा की परिवार से नियमित संपर्क की याचिका पर मांगा समय, 25 जुलाई को अगली सुनवाई
Tue, 15 Jul 2025 08:31 PM IST
आकाश दुबे
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Tue, 15 Jul 2025 08:31 PM IST
सार
अदालत ने राणा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें तिहाड़ जेल में बिस्तर और गद्दा उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि जेल अधिकारियों ने याचिका का विरोध किया है।
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तहव्वुर राणा, मुंबई हमलों का साजिशकर्ता
- फोटो : ANI
विस्तार
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट से और समय मांगा है। राणा ने अपनी याचिका में अपने परिवार से नियमित रूप से फोन पर बातचीत की मांग की है। जेल अधिकारियों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इससे पहले, राणा को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी गई थी। वहीं, विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने मामले की सुनवाई 25 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की है। साथ ही, अदालत ने राणा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें तिहाड़ जेल में बिस्तर और गद्दा उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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हालांकि जेल अधिकारियों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जेल नियमों के अनुसार, 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के कैदियों को बिस्तर उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन, राणा की आयु 65 वर्ष नहीं हुई है।
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दूसरी ओर, राणा की ओर से दलील दी गई कि उनकी उम्र 64 साल छह महीने है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। ऐसे में दलीलों पर विचार करने के बाद ही अदालत ने राणा की याचिका स्वीकार की है। इसके अलावा एनआईए ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने जेल अधिकारियों को राणा का पूरा मेडिकल इतिहास उपलब्ध करा दिया है।
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