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Delhi NCR News: नीट अभ्यर्थी को साइबर ठगी मामले में नहीं मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 09 Apr 2026 09:16 PM IST
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-जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से करीब 38 एटीएम कार्ड, कई चेक बुक, पासबुक, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और एक लैपटॉप मिला
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली।
साकेत कोर्ट ने साइबर ठगी में शामिल 18 वर्षीय नीट अभ्यर्थी अबुजर गफ्फारी की जमानत याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की भूमिका मामूली नहीं है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार गौतम ने अपने आदेश में कहा कि आर्थिक अपराध और संगठित साइबर ठगी समाज और वित्तीय व्यवस्था पर गंभीर असर डालते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी के बाहर आने पर गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। साथ ही, इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच अभी जारी है।




जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से करीब 38 एटीएम कार्ड, कई चेक बुक, पासबुक, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और एक लैपटॉप मिला है। अदालत के अनुसार, आरोपी कई बैंक खातों के जरिए पैसे का लेन-देन करता था और उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में बदलता था, जो एक संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी से जुड़े 30-40 बैंक खाते राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज कई शिकायतों से जुड़े हैं, जिनमें बड़ी रकम की ठगी के मामले शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को अलग-अलग एटीएम से पैसे जमा और निकालते हुए भी देखा गया है। इन खातों में करीब 44 लाख रुपये के लेन देन की बात सामने आई है।
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