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मुख्तार की रिहाई पर फिर फंसा पेंच

Sat, 03 May 2014 03:18 PM IST
Updated Sat, 03 May 2014 03:18 PM IST
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mukhtar ansari did not get free from jail

चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल मिलने के बाद भी विधायक मुख्तार अंसारी आगरा सेंट्रल जेल से बाहर नहीं आ पाए। उनकी रिहाई पर अब एक और नया पेंच आ गया है।

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बचाव पक्ष ने अब विशेष सीबीआई अदालत में कस्टडी पैरोल के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने इस पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया है।

तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सविता राव ने बुधवार को मकोका मामले में अंसारी को एक से दस मई तक कस्टडी पैरोल दी थी। इसके बावजूद अंसारी को जेल से नहीं छोड़ा गया।
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मुख्तार पर एक और मामला

mukhtar ansari did not get free from jail

दरअसल, बचाव पक्ष ने अब कृष्णानंद राय हत्याकांड की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत में भी याचिका दायर की है।

सूत्रों के मुताबिक, जेल अधिकारियों का कहना है कि मुख्तार अंसारी को केवल एक ही मामले में पैरोल मिली है, जबकि उनके खिलाफ कई मामले विचाराधीन हैं।

हालांकि, जेल प्रशासन ने विधायक को न छोड़ने के लिए पुलिस उपलब्ध न होने जैसे तकनीकी कारणों का हवाला दिया है।

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