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एमजे अकबर मीटू मामला : महिला पत्रकार को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया था होटल
Mon, 20 May 2019 10:45 PM IST
राजेश सैनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राजेश सैनी
Updated Mon, 20 May 2019 10:45 PM IST
सार
-पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मानहानि मामले में आरोपी की दलीलों को किया खारिज
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एमजे अकबर (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
विस्तार
पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को शिकायतकर्ता और आरोपी पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। एमजे अकबर ने इस दौरान कहा कि यह पूरी तरह गलत है कि उन्होंने महिला पत्रकार को साक्षात्कार के लिए ओबरॉय होटल के अपने कमरे में बुलाया था। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
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राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल के समक्ष आरोपी महिला पत्रकार की ओर से अधिवक्ता रिबैका जॉन ने अकबर से जिरह की। उन्होंने अकबर पर कई तीखे सवाल दागे। जवाब में अकबर ने कहा कि उन्होंने 1993 में आरोपी महिला पत्रकार को साक्षात्कार के लिए होटल के कमरे में नहीं बुलाया था।
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कोर्ट के समक्ष अकबर ने कहा कि उनकी छवि हमेशा साफ-सुथरी रही है। आरोपी की वकील ने अकबर से उनकी राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन के बारे में पूछा। अकबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कई सवालों पर आपत्ति की। लूथरा ने कहा कि महिला पत्रकार ने केवल अकबर की छवि खराब करने की नीयत से आरोप लगाए हैं। इस दौरान कोर्ट में कई महिला पत्रकार भी मौजूद थीं।
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महिला पत्रकार ने ट्वीट कर अक्तूबर 2018 में अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसे अकबर ने झूठा बताते हुए मानहानि की शिकायत दायर की थी। शिकायत के समर्थन में अकबर ने छह गवाहों के बयान दर्ज कराए थे। एमजे अकबर ने केंद्रीय मंत्री पद से 17 अक्तूबर को त्याग पत्र दे दिया था। पूर्व महिला सहकर्मी पत्रकार ने आरोप लगाया था कि अकबर ने 20 साल पहले उनका यौन शोषण किया था।