मीणा को झटका, कार्रवाई से क्यों किया इनकार
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भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) प्रमुख संयुक्त पुलिस आयुक्त मुकेश कुमार मीणा को हाईकोर्ट में झटका लगा है।
उनके वकील के तर्कों को स्वीकार कर अदालत ने मीणा व उनके द्वारा एसीबी में नियुक्त थानाध्यक्ष ब्रिजमोहन को अवमानना नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए।
अदालत ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति वीपी वैश ने मीणा व थानाध्यक्ष को 4 अगस्त को पेश होकर यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि आखिर उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में एसडीएम की शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार क्यों कर दिया।
मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त
अदालत द्वारा तय नियमों के तहत काम करने संबंधी आदेश का उल्लंघन क्यों किया गया।
इसके अलावा अदालत ने थानाध्यक्ष ब्रिजमोहन को स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि आखिर 8 जून से लेकर 17 जून तक शिकायत के बावजूद एसीबी में कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया है।
अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अगस्त तय की है। अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।