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शराब घोटाला कांड: मनीष सिसोदिया ने वापस ली अंतरिम जमानत याचिका, अब 30 अप्रैल को होगा फैसला; मिलेगी राहत या जेल
Sat, 20 Apr 2024 11:22 AM IST
अनुज कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Sat, 20 Apr 2024 11:22 AM IST
सार
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल, मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं।
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मनीष सिसोदिया
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका वापस ली। सिसोदिया के वकील ने कहा अदालत नियमित जमानत पर फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है, इसलिए वह अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
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सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा पूरी सोसायटी आर्थिक अपराधों से पीड़ित है, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है, अगर जमानत दी गई तो सिसोदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
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दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की नियामित जमानत याचिका पर राउज ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने कहा सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जमानत मिली तो सिसोदिया सबूतों से छेडछाड कर सकते हैं।
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