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अमित-गुड्डी हत्याकांड: बुलंदशहर में दो हत्या मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया गया
Mon, 02 Jun 2025 08:48 PM IST
श्याम जी.
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 02 Jun 2025 08:48 PM IST
सार
बुलंदशहर में अमित हत्याकांड में आरोपी दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं, गुड्डी हत्याकांड में दोषी पति को उम्रकैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
नगर कोतवाली क्षेत्र के नया गांव धमैड़ा अड्डा क्षेत्र निवासी युवक अमित की नवंबर 2023 में हत्या कर शव को एक खेत में पड़े कूड़े के ढेर में छिपा दिया गया था। इस मामले में अब एडीजे चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने अभियुक्त दंपती को दोषी करार दिया है। साथ ही दोनों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शिकायतकर्ता मेघराज सिंह निवासी नया गांव धमैड़ा अड्डा ने 11 नवंबर 2023 को नगर कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका पुत्र अमित मोबाइल की दुकान करता था। गत नौ नवंबर की देर शाम वह दुकान बंद कर घर आकर खाना खा रहा था, तभी रात करीब साढ़े 11 बजे उनके बेटे के फोन पर एक कॉल आई। इसके बाद अमित घर से अपना फोन लेकर चला गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। देर रात तक न आने पर उसका फोन मिलाया तो वह भी स्विच ऑफ जा रहा था।
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कूड़े के ढेर में मिला शव
काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। 11 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे कालोनी के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद पास ही स्थित एक खेत में चली गई। वहां कूड़े के ढेर में उन्होंने एक युवक का शव पड़ा देख शोर मचा दिया। जब वादी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने मृतक की शिनाख्त अपने पुत्र के रूप में की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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पूछताछ में हत्या की बात कबूल की
जांच के दौरान आरोपी गांव निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू व उसकी पत्नी सीमा उर्फ शमा का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपियों से गहनता से पूछताछ की तो हत्या करने की बात उन्होंने कुबूल ली। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त दंपती को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड सुनाया है।
गुड्डी हत्याकांड: दोषी करार दिए गए पति को आजीवन कारावास
डिबाई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किशन गंज में अक्तूबर 2014 को की गई संदेश उर्फ गुड्डी की हत्या मामले में एडीजे द्वितीय सुरेश कुमार शर्मा के न्यायालय ने अभियुक्त पति को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
चाल-चलन पर शक
छह अक्तूबर 2014 को वादी मुकदमा सोनू उर्फ धर्मेन्द्र ने थाना डिबाई में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि करीब 25 साल पहले उनकी बहन संदेश उर्फ गुड्डी की शादी मोहल्ला सराय किशनगंज निवासी सर्वेश पुत्र रघुराज से हुई थी। उसके बहनोई सर्वेश उनकी बहन के चाल-चलन पर शक करते थे। पांच अक्तूबर 2014 की शाम बहन ने फोन पर पति के द्वारा मारपीट किए जाने की सूचना दी। इस पर वह अपने भांजे के साथ लोकेंद्र को साथ लेकर अपने बहनोई को समझाने डिबाई उनके घर पहुंचे थे।
फावड़े से वार कर हत्या कर दी
बहनोई ने उनके सामने ही उनकी बहन के चरित्र पर उंगली उठाते हुए गाली-गलौज-मारपीट की और उनके सामने ही घर के आंगन में बहन के गले पर फावड़े से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी बहनोई धमकी देता हुआ फरार हो गया। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-2 सुरेश कुमार शर्मा ने आरोपी पति सर्वेश को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने अभियुक को उम्रकैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।