फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Lalu and Ram Vilas Paswans alleged female relative acquitted

नौकरी का झांसा देने वाली लालू और रामविलास पासवान की कथित महिला रिश्तेदार बरी

Mon, 09 Mar 2020 06:51 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 09 Mar 2020 06:51 AM IST
विज्ञापन
Lalu and Ram Vilas Paswans alleged female relative acquitted
सांकेतिक तस्वीर

द्वारका कोर्ट ने कथित रूप से लालू प्रसाद यादव और राम विलास पासवान का रिश्तेदार बताकर शख्स की रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देने वाली महिला को बरी कर दिया। इस मामले में 13 साल तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत ठहराया और शिकायतकर्ता को फटकार भी लगाई।

विज्ञापन


अतिरिक्त मुख्य महानगर न्यायाधीश अरुण कुमार गर्ग ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायत कर्ता अचल कश्यप की ओर से महिला रेणुका जयंत पर लगाए गए आरोप में विरोधाभास रहा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि महिला ने रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे 1.70 लाख रुपये की डिमांड की थी। उसने 1.05 लाख रुपये दे दिए। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी महिला ने पैसे लेने के बाद न तो नौकरी लगाई और न ही रकम लौटाई।
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि आरोपी महिला को दी गई रकम के आरोप को साबित करने में शिकायतकर्ता विफल रहा। इसके साथ ही उसने फरवरी 2007 में कोर्ट के समक्ष रेणुका जयंत, रजनीश उर्फ मोनू और डॉ बी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में रेणुका जयंत को मुख्य आरोपी बनाया गया, जबकि अन्य दो को मामले में चश्मदीद बनाया गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके साथ ही आरोपी महिला पर लगाया गया यह आरोप भी गलत साबित हुआ कि वह लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान की दूर की रिश्तेदार है। लिहाजा कोर्ट आरोपी महिला को सभी आरोपों से मुक्त करती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed