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Delhi NCR News: केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट से याचिका ली वापस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Feb 2026 09:36 PM IST
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- केजरीवाल ने ईडी के नौवें समन के बाद मार्च 2024 में हाईकोर्ट का किया था रुख
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली है। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका में उठाए गए सभी कानूनी मुद्दे आगे के लिए खुले रहेंगे। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि अब इस याचिका पर जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समन के बाद ईडी के सामने पेश न होने के मामले में ट्रायल कोर्ट पहले ही उन्हें बरी कर चुका है।


अदालत में ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एजेंसी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। 22 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को दो मामलों में बरी कर दिया था। ये मामले ईडी के समन के बावजूद पेश न होने से जुड़े थे। केजरीवाल ने ईडी के नौवें समन के बाद मार्च 2024 में हाईकोर्ट का रुख किया था। 21 मार्च 2024 को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।
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